पंजाब में चीनी डोर बेचने पर अब सरकार ने और सख्ती कर दी है। इसे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी कर इसमें सजा का भी प्रावधान किया है।
आदेश के अनुसार पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पंजाब में नायलॉन, प्लास्टिक, चीनी डोर, मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर व सिंथेटिक डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कांच या नुकीले पदार्थ वाली डोर पर सख्ती की गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चीनी डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करके सरकार के इस नेक काम में सहयोग करें। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़ता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा।