अधिकारियों को अधिक शक्तियां, राज्यस्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनेगी
एक्ट में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों व स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अब अनुपालन न करने वालों के खिलाफ विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। अगर इमरजेंसी के समय फायर बिग्रेड के काम में बाधा डालने का प्रयास किया जाएगा तो विभाग के पास सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा। एक राज्यस्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक करेंगे, जिन्हें तकनीकी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे। वहीं इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रहेगा। इसी तरह अधिकारियों को भवनों के निरीक्षण करने के भी विशेष अधिकार दिए गए हैं।
एक्ट की अन्य विशेषताएं
- लड़कियों के भर्ती नियम बदलेंगे। लड़कों के समान नहीं उठाना पड़ेगा फिजीकल टेस्ट में वजन
- बीमा योजना का प्रावधान, व्यावसायिक भवन मालिकों को संपत्ति का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन
- एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना
- सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान