पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
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पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फरीदकोट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को फरीदकोट के एक उपभोक्ता को 13 लाख 16 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि एक आवासीय योजना के तहत साल 2013 में एक प्लॉट के लिए जमा की गई थी जबकि संबंधित प्रोजेक्ट को अभी तक डेवलप नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के तौर पर 40 हजार रुपये भी करने होंगे, जिसमें मुकदमे का खर्च भी शामिल है।
मामले की सुनवाई आयोग की अध्यक्ष जस्टिस दया चौधरी, सदस्य सिमरजोत कौर और विश्व कांत गर्ग की बैंच के समक्ष हुई। सुनवाई के बाद आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा, ट्रस्ट ने 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संबंधित परियोजना पर विकास कार्य पूरे नहीं किए हैं।