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सीएम मान की फ्रांस यात्रा पर रोक: हाईकोर्ट पहुंची पंजाब सरकार, विदेश मंत्रालय से जवाब तलब

Thu, 15 Oct 2026 07:23 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

राज्य सरकार ने याचिका में बताया कि विदेश मंत्रालय को राजनीतिक मंजूरी के लिए तीन और आठ सितंबर को पत्र भेजे गए थे। इसके अलावा नौ सितंबर को ऑनलाइन आवेदन भी जमा कराया गया था।
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सीएम भगवंत मान - फोटो : x
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विस्तार
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा को राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने विदेश मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद यात्रा की अनुमति बिना कोई कारण बताए खारिज कर दी गई। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार सुबह तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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पंजाब सरकार की याचिका के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को 15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस जाना था। प्रतिनिधिमंडल को पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले एसआईएएल पेरिस-2026 में हिस्सा लेना था। यह प्रदर्शनी 17 से 21 अक्टूबर तक निर्धारित थी। यात्रा का उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार की संभावनाएं तलाशना था।

सितंबर में भेजे थे मंजूरी के लिए पत्र
राज्य सरकार ने याचिका में बताया कि विदेश मंत्रालय को राजनीतिक मंजूरी के लिए तीन और आठ सितंबर को पत्र भेजे गए थे। इसके अलावा नौ सितंबर को ऑनलाइन आवेदन भी जमा कराया गया था। सरकार के अनुसार, यात्रा से करीब पांच सप्ताह पहले ही मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। फ्रांस स्थित भारतीय मिशन से परामर्श के साथ प्रशासनिक स्वीकृति और कैडर क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी।

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मार्कफेड को उठाना था यात्रा का खर्च
याचिका के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का पूरा खर्च पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) को उठाना था। मार्कफेड को प्रदर्शनी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के इंडिया पवेलियन में स्टॉल भी आवंटित किया गया था।

पोर्टल पर आवेदन अस्वीकृत दिखाने का आरोप
पंजाब सरकार का आरोप है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन को अस्वीकृत दिखा दिया गया। मंजूरी नहीं देने का कारण नहीं बताया गया और न ही राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। सरकार ने इस कार्रवाई को मनमाना बताते हुए संबंधित निर्णय रद्द करने और प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के लिए उचित राहत देने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल को 15 अक्टूबर को फ्रांस रवाना होना था। इसी वजह से पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने केंद्र सरकार से शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है।
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