लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 72 घंटे में मामले से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही, केंद्र सरकार को रिपोर्ट मिलने के सात दिन में एनआईए जांच पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने बुधवार को ये निर्देश जारी किए। यह मामला पंजाब के जालंधर जिले में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। विश्वविद्यालय के छात्र रवि राज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के संज्ञान में आया कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66एफ के तहत अपराध दर्ज किया है। यह धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित अपराधों में लगाई जाती है। अदालत ने इस पहलू को गंभीरता से लिया। इसके कानूनी प्रभाव पर भी ध्यान दिलाया।