फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नवजोत कौर से 10.5 करोड़ की धोखाधड़ी: आरोपी को हाईकोर्ट से झटका, अदालत ने कहा-देश आकर पासपोर्ट जमा करवाए याची

Mon, 04 Aug 2025 07:25 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू से साढ़े 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी गगनदीप सिंह ने विदेश से ही अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। 
विज्ञापन
नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के साथ 10.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मामले में आरोपी की तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर हुई, लेकिन अदालत ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करने से पहले उसका देश में होने के लिए आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन


डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को इन्वेस्टमेंट का झांसा दे 10.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी गगनदीप सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गगनदीप सिंह इस समय दुबई में हैं। हाईकोर्ट ने गगनदीप सिंह को आदेश दिए कि वे अगले मंगलवार से पहले देश वापिस आएं और अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, उसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विचार किया जा सकता है।

नवजोत सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू जो खुद पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ 2019 में गगनदीप सिंह ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर और ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 10 करोड़ 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करवाए थे। नवजोत कौर सिद्धू लगातार उसकी शिकायत करती रही और राशि वापिस करने की मांग करती रही।
विज्ञापन


आखिरकार नवजोत कौर सिद्धू ने गगनदीप सिंह के खिलाफ पिछले साल अमृतसर में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद आरोपी विदेश चला गया था। वर्तमान याचिका भी दुबई से दाखिल की गई है और अग्रिम जमानत की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। यह गंभीर मामला है और याची को पहले देश में वापसी करनी होगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपी गगनदीप सिंह को अगले मंगलवार तक अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने के आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें