पंजाब के बरनाला में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 53 लाख 59 हजार का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बरनाला ने उस वाहन की बीमा कंपनी को दिए हैं, जिससे व्यक्ति की मौत हुई थी। हादसे में जान गंवाने वाले भाग राम पुत्र मांगे राम निवासी दाना मंडी धनौला के परिवार ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था। भाग राम को एक कार चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
अदालत ने पीड़ित परिवार के हक में फैसला सुनाते हुए कार की बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को मृतक भाग राम की पत्नी वीना रानी सहित कानूनी वारिसों को 53,59,970 रुपये मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।
पीड़ित परिवार के केस की पैरवी करने वाले वकील चंद्र बंसल ने बताया कि मृतक भाग राम के बेटे मोहित कुमार ने पुलिस में बयान दर्ज करवाया था कि उसके पिता भाग राम जो नगर परिषद धनौला में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। घटना वाले दिन ड्यूटी के दौरान बाइक पर सवार होकर अनाज मंडी की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मोहित कुमार के बयानों के आधार पर थाना धनौला में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच में आरोपी कार चालक करमजीत राम निवासी धनौला को नामजद किया गया था। उक्त वाहन का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा किया गया था। इसके बाद परिवार ने कार चालक करमजीत राम और वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था। माननीय न्यायालय ने दलीलों से सहमत होते हुए कार की बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा मृतक के कानूनी वारिसों को 53,59,970 रुपये मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित व कानूनी खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं।