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CIA इंस्पेक्टर को उम्रकैद: महिला की लूटी अस्मत, पहले कार फिर घर में घुसकर दुष्कर्म, बठिंडा कोर्ट ने सुनाई सजा

Wed, 11 Feb 2026 06:06 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)

सार

पुलिस विभाग में रहते हुए महिला को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले इंस्पेक्टर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला पंजाब के बठिंडा का है। अदालत ने सीआईए इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 
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judge court हथोड़ा - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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बठिंडा सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बठिंडा कोर्ट ने दोषी को महिला के साथ दुष्कर्म मामले में यह सजा सुनाई है। दोषी सीआईए थानेदार गुरविंदर सिंह है। दोषी के खिलाफ चार साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को इस मामले में फैसला आया है। 

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बठिंडा पुलिस स्टेशन नथाना के अधीन आते एरिया की महिला के साथ दोषी ने रात में उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। दर्ज मामले के अनुसार मई 2021 में पीड़ित महिला के बेटे खिलाफ थाना कैंट में नशा तस्करी का केस दर्ज किया गया था। थानेदार गुरविंदर सिंह ने ही मामला दर्ज किया था। इसके बाद थानेदार आरोपी युवक की मां को डराने-धमकाने लगा। दोषी थानेदार पीड़िता पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दवाब बनाने लगा था। 

दोषी थानेदार गुरविंदर सिंह ने पीड़िता को डरा-धमकाकर 10 मई को अपनी गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अगले दिन रात के समय थानेदार उक्त महिला के घर पहुंच गया और फिर से उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इस पर महिला ने शोर मचाया और पीड़िता के परिवार और गांव के लोगों ने गुरविंदर सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया। 
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पीड़िता को गैंगस्टरों से मिली थी धमकियां
थाना नथाना पुलिस ने दोषी थानेदार गुरविंदर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की धारा समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। बठिंडा कोर्ट में चार साल तक चले केस ट्रायल के दौरान मामले में मुख्य गवाह और पीड़िता को गैंगस्टरों की धमकियां भी मिली। उन्हें इस केस से हटने के लिए खासा दवाब बनाया गया। लेकिन वे डरे नहीं और अंत तक कानून की लड़ाई लड़े। अब दोषी थानेदार गुरविंदर सिंह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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