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चंडीगढ़ पुलिस में 11 इंस्पेक्टर पदोन्नत: तत्काल प्रभाव से मिला प्रमोशन, डीजीपी ने जारी किए आदेश

Thu, 15 Oct 2026 11:03 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़

सार

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में रवदीप सिंह,चंद्रमुखी , दलजीत सिंह, आशा देवी ,जसकिरनदीप कौर , सूर्या प्रकाश , प्रेम सिंह , हरनेक सिंह , कुलविंदर कौर , गुरविंदर सिंह और किरांता शामिल हैं।
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प्रमोशन - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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चंडीगढ़ पुलिस में पदोन्नति की छड़ी लग गई है। विभाग में तैनात 11 इंस्पेक्टरों को डीएसपी प्रमोट करने के बाद मुख्यालय की ओर से देर शाम 11 ऑन रैंक पे (ओ.आर.पी/ लोकल रैंक ) इंस्पेक्टर को पक्के इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 

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पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पदोन्नत अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी (संशोधित वेतन) नियम, 2023 के तहत पे लेवल-7 का वेतनमान मिलेगा। आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को 21 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत लिस्ट ‘एफ’ में शामिल किया गया था। इसके बाद उन्हें इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।

इन 11 अधिकारियों को मिली पदोन्नति
पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में रवदीप सिंह,चंद्रमुखी , दलजीत सिंह, आशा देवी ,जसकिरनदीप कौर , सूर्या प्रकाश , प्रेम सिंह , हरनेक सिंह , कुलविंदर कौर , गुरविंदर सिंह और किरांता शामिल हैं।

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दो अधिकारियों को नियमित रिक्त पदों पर किया समायोजित
आदेश में इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह का भी उल्लेख किया गया है। दोनों को एग्जीक्यूटिव कैडर में इंस्पेक्टर के दो नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किया गया है। इससे पहले उनकी पदोन्नति विजिलेंस सेल के स्वीकृत पदों के विरुद्ध हुई थी।

विजिलेंस सेल में तैनाती से जुड़ी शर्त
आदेश के अनुसार, गुरविंदर सिंह और किरांता को विजिलेंस सेल के एक्स-कैडर रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। यदि विजिलेंस सेल में तैनात कोई इंस्पेक्टर वापस लौटता है या उसे वहां से मूल कैडर में भेजा जाता है, तो इन दोनों अधिकारियों को बिना नोटिस दिए उनके मूल पद इंस्पेक्टर/ लोकल रैंक पर वापस किया जा सकता है।

वर्तमान तैनाती स्थल पर ही रहेंगे अधिकारी
पदोन्नति के बाद सभी संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यरत रहेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति चंडीगढ़ प्रशासन या भारत सरकार की ओर से पदोन्नति में आरक्षण संबंधी किसी न्यायालयी आदेश अथवा नीतिगत निर्णय के अधीन रहेगी।
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