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बीबीएमबी की संपत्तियोंं पर अवैध कब्जा हटाने के लिए 30 दिन में दें पुलिसबल: हाईकोर्ट

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-बीबीएमबी को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई के लिए आवेदन देने का निर्देश
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-इस अवधि के एक माह के भीतर हो कार्रवाई, जनवरी के पहले सप्ताह में दें पालन संबंधी रिपोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग वाली याचिका पर रोपड़ के एसएसपी ने कहा कि वह आवेदन आने पर पुलिस बल मुहैया करवाने को तैयार हैं। इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीबीएमबी को एक सप्ताह के भीतर आवेदन देने का निर्देश दिया और एसएसपी को इसके एक माह के भीतर कार्रवाई कर जनवरी के पहले सप्ताह तक पालन संबंधी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पालन नहीं किया गया तो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
याचिका दाखिल करते हुए रोपड़ निवासी अंकुश ने एडवोकेट सन्नी सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि बीबीएमबी की संपत्ति पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है। ये लोग कभी बीबीएमबी के किराएदार थे लेकिन 23 साल पहले अदालत ने इन्हें संपत्ति को खाली करने का आदेश दिया था। आदेश के बावजूद इन लोगों से संपत्ति खाली नहीं करवाई गई। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इन अवैध कब्जाधारियों से बीबीएमबी की संपत्ति को मुक्त करवाने का आदेश जारी किया जाए।
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पंजाब सरकार की ओर से मदद नहीं मिली:
बीबीएमबी
बीबीएमबी ने कहा कि आदेश का पालन करते हुए संपत्तियों को खाली करने का प्रयास किया गया लेकिन पंजाब सरकार की ओर से मदद नहीं मिली। न तो पुलिस बल मुहैया करवाया गया और न ही प्रशासनिक तौर पर सहयोग किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद खेद की बात है कि आदेश जारी होने के दो दशक से भी अधिक समय के बाद भी पालन नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा कि बीबीएमबी अभी तक क्या कर रहा था। बीबीएमबी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के चलते देरी हुई लेकिन पंजाब का सहयोग न मिलना कब्जा लेने में देरी का बड़ा कारण था। कोर्ट ने अब पंजाब को सहयोग करने का आदेश देते हुए पालन संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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