नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कम फास्ट ट्रैक केके बांसल ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हरजीत सिंह उर्फ घोलू निवासी घुम्मान को पुलिस ने 17 सितंबर 2012 को गिरफ्तार किया था। उसकी निशान देही पर नहर की पटरी के किनारे छुपाया गया एक किलो नशीला पाउडर बरामद किया गया था।
मंगलवार को केके बांसल अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो साल सजा की सजा और भुगतनी होगी।