फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पराली जलाने वाले किसान नहीं ले सकेंगे जमीन की बोली में हिस्सा

विज्ञापन
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पराली को आग लगाने के खिलाफ जारी आदेशों का पालन करने के लिए डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने आठ ब्लॉकों की पंचायतों से बैठक की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फसल के अवशेष को जलाने बाबत याचिका की सुनवाई दौरान जारी किए आदेश से अवगत कराया। डीसी ने बताया कि किसानों द्वारा खेतों में पराली को आग लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आग लगाने वाले किसान, संबंधित इलाके के थाना मुखी व गांव के सरपंच को भी बराबर के जिम्मेदार होंगे, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभ्रवाल ने आदेश दिया कि वह अपने-अपने गांवों में किसानों को जागरूक करते हुए पराली न जलाने की शपथ दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन की बोली समय कार्रवाई में यह शर्त दर्ज रखी जाए कि अगर बोली लगाने वाला अपने खेत में पराली या नाड़ जलाई है, तो वह जमीन की बोली देने के लिए अयोग्य होगा। इसके अलावा गांव में जो किसान पराली जलाएगा, उसकी सूचना थाना प्रभारी व एसडीएम को देने लिए पंचायत पाबंद होगी। इस अवसर पर एडीसी (जनरल) संदीप कुमार, एडीसी (विकास) गगनदीप सिंह विर्क, डीडीपीओ जगजीत सिंह बल, एसपी (एच) गौरव तूरा, एसडीएम सुरिदर सिंह, अमित महाजन, राजेश शर्मा के अलावा सतनाम सिंह मनावा, रंजीत सिंह राणा, गुरबचन सिंह कसेल, मेहर सिंह चोताला मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें