बच्चे को अगवा कर हत्या करने में पांच को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर।
जिला सेशन जज रजनीश गर्ग की अदालत ने फिरौती के लिए बच्चे को अगवा करने के बाद हत्या करने में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो को इस केस में बरी कर दिया गया।
आरोपियों में सुनील कुमार , निवासी बटाला, विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी बटाला, हीरा निवासी बटाला, राहुल वर्मा निवासी बटाला, दीपक महाजन उर्फ बाबा धारीवाल, आदि शामिल है। इस केस में शामिल अनिल कुमार व सचिन को अदालत ने बरी कर दिया है। बटाला के थाना सिटी पुलिस ने इन आरोपियों के9 अक्टूबर 2015 को खिलाफ धारा 304 365 302 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नरेंद्र कुमार भाटिया उर्फ जीवन भाटिया निवासी बटाला ने बताया कि 8 अक्टूबर 2015 को उनकी पत्नी 5 साल के छोटे बेटे कृष्ण भाटिया को साथ लेकर शाम पांच बजे बावा लाल दयाल मंदिर में सत्संग सुनने के लिए गई थी। जब 6 बजे सत्संग खत्म हुआ तो देखा कि कृष्णा वहां पर नहीं था। इस दौरान बच्चे की काफी देर तक खोज करने के बावजूद भी जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने 9 अक्टूबर को थाना सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
एक जानकार राजकुमार पुत्र चरणदास ने पुलिस को बयान दिया कि उन्होंने बच्चे को बाईपास पर देखा थ,ा जिसे मोटरसाइकिल हीरा सिंह चला रहा था और उसके पीछे सुनील कुमार भी बैठा हुआ था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने हीरा सिंह और सुनील कुमार को काबू कर लिया। सख्ती के साथ जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि फिरौती लेने के लिए उन्होंने बच्चे को अगवा किया था। इसके बाद आरोपियों ने बच्चे को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश की लेकिन बच्चा नहीं मिला। मामले की सुनवाई करते हुए सेशन जज गर्ग की अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा दो को बरी कर दिया।