लुधियाना। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रश्मि ने बताया कि एमपी कॉलोनी जुगियाना में एक नाबालिग लड़के का विवाह कराए जाने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली जिस पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की। टीम संबंधित धार्मिक स्थल पर पहुंची और शादी रुकवा दी। जांच में लड़के की आयु 17 वर्ष व लड़की की 19 वर्ष पाई गई। मामला थाना साहनेवाल को सौंपकर बनती कानूनी कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु होने के कारण लड़के को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और आदेशानुसार उसे बाल गृह भेज दिया गया है। दोनों परिवारों की काउंसलिंग कर स्पष्ट किया गया कि विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होना जरूरी है। कार्रवाई के दौरान रीता सूद, किरणदीप कौर, राजिंदर सिंह, परमजीत कौर और वरिंदर सिंह भी उपस्थित रहे। संवाद