अमृतसर में जीएनडीयू कैंपस के सामने मार्केट में कालेज छात्रा की गला काटकर हत्या करने वाले को जिला व सत्र न्यायाधीश एचएस मदान की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त जेल होगी।
जानकारी के अनुसार हत्या का यह मामला दीनानगर निवासी प्रफुल्ल चंद की शिकायत पर चार जुलाई 2012 को थाना कैंट की पुलिस ने दर्ज किया था।
प्रफुल्ल ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी जीएनडीयू के सामने स्थित कबीर पार्क क्षेत्र में एक पीजी में रहती थी। चार जुलाई को उनकी बेटी सुबह छह बजे रेलगाड़ी से दीनानगर से अमृतसर पहुंची।
शाम छह बजे उसने फोन कर कहा कि पांच जुलाई को वह कालेज में जाकर सेशन शुरू होने की जानकारी लेगी। लगभग डेढ़ घंटे बाद उसकी बेटी के मोबाइल फोन से उन्हें एक काल आई।
फोन करने वाले ने खुद को कैंट पुलिस स्टेशन का एएसआई बताते हुए कहा कि किसी अज्ञात युवक ने जीएनडीयू के सामने मार्केट में उनकी बेटी का गला काटकर हत्या कर दी है। आरोपी हत्या के बाद वहां से फरार हो गया था।
अमृतसर पहुंचने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। कुछ दिनों बाद आरोपी रवि कुमार उन्हें दीनानगर अड्डे में मिला।
रवि ने कहा कि उसके लड़की के साथ प्रेम संबंध थे। कुछ माह पहले लड़की ने उससे बातचीत करना छोड़ दी थी। इससे खफा होकर उसने तेजधार हथियार से लड़की हत्या कर दी थी।