फिरोजपुर समेत तीन डिवीजनों में रेलवे स्टेशनों पर पॉलीथिन बैन
स्टालों पर या कर्मचारियों ने किया इस्तेमाल तो होगा जुर्माना
वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक ने जारी किए आदेश, हर स्टेशन पर कमर्शियल मैनेजर इंस्पेक्टर रखेंगे नजर
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। नार्दर्न रेलवे के अधीन आते सभी स्टेशनों पर पॉलीथिन और प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर अब किसी प्रकार के पॉलीथिन और प्लास्टिक नहीं बिकेंगे। स्टेशन परिसर पर प्लास्टिक व पॉलिथीन का इस्तेमाल अगर कोई करता हुआ स्टाल संचालक व रेल कर्मी दिखेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंधी नार्दर्न रेलवे जीएम ने आदेश जारी किए थे। इसके बाद फिरोजपुर रेल डिवीजन के वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक हरि मोहन ने फिरोजपुर रेलवे मंडल के अधीन पड़ते सभी रेलवे स्टेशनों के कमर्शियल मैनेजर इंस्पेक्टर्स को आदेश जारी किए। आदेशों का पालन न करने वाले स्टाल संचालक पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। यह फैसला यात्रियों की सेहत, स्टेशन की स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसमें कचरे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के प्लास्टिक बैग को अलग रखा गया है।
रेलवे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्टेशन पर स्थित रेहड़ी, स्टॉल, बुक स्टॉल, मिल्क स्टॉल, जूस, एसटीडी बूथ पर पॉलीथिन बैग रखने पर जुर्माने सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीएमआई राजिंदर लौ का कहना है कि स्टेशन परिसर पॉलीथिन मुक्त हो इसके लिए स्थानीय स्तर पर अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक करेंगे। पॉलीथिन के प्रयोग से यात्रियों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। स्टेशन परिसर पर एनाउंसमेंट कराकर भी यात्रियों को पॉलीथिन का प्रयोग न करने की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के साथ संपर्क कर व्यापक अवेयरनेस ड्राइव संचालित की जाएगी।