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होटल-रेस्टोरेंट में हुक्का रखने पर होगी कार्रवाई

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होटल-रेस्टोरेंट में हुक्का रखने पर होगी कार्रवाई: डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट।
डीसी ने मंगलवार को जिले में कानून व्यवस्था, माइनिंग, ट्रैफिक नियमों, नशों समेत कई अहम मुद्दों संबंधी जरूरी निर्देश जारी किए। सभी निर्देश 31 मई तक लागू रहेंगे।
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डीसी नीलिमा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि नए चक्की पुल के नीचे चक्की दरिया में डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम तीन किलोमीटर तक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनिज की माइनिंग करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर पांच या पांच से अधिक लोगों के खड़े होने पर भी पाबंदी रहेगी। यह निर्देश सुरक्षा बलों एवं शांतिपूर्ण मार्च पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा डीसी ने जिले के समूह होटलों, रेस्टोरेंट को निर्देश दिए दि वह अपने होटल में ठहरने वाले लोगों की पूरी डिटेल रजिस्टर में दर्ज करें। साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को भी दें। डीसी ने शहरी, ग्रामीण एवं कस्बा क्षेत्रों में ठीकरी पहरे लगाने के निर्देश आम लोगों को भी दिए। डीसी ने जिले में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ऊंची आवाज में डीजे, लाउड स्पीकर चलाने पर भी पाबंदी लगाई। इसके अलावा कई अन्य निर्देश भी जारी किए गए।
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फोटो -3- निर्देश देतीं हुई डीसी पठानकोट नीलिमा।
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