18 मार्च 2018 को लंका थाना अंतर्गत तुलसीदास कॉलोनी नरिया निवासी आशीष कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रार्थी बीएचयू परिसर से सटी जमीन पर दुकान खोलकर भूसा और पशुओं के चारे को बेचता है। आरोप था कि 7 मार्च 2018 को सुबह नौ बजे बीएचयू की चीफ प्रॉक्टर रोयाना सिंह ने 10 अज्ञात सुरक्षाकर्मी के साथ उसकी दुकान पर पहुंचीं। इसके बाद जानलेवा हमला, लूटपाट और अगवा करने का प्रयास किया। जिसके बाद चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह, संपदा विभाग के लाल बाबू पटेल, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के संसार सिंह और 24 सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीजेएम जनार्दन प्रसाद यादव की कोर्ट ने लंका थानाध्यक्ष को दिया था।