मुंबई 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस पर आए फैसले से यूपी का आजमगढ़ जिला एक बार फिर चर्चा में है। इस केस के दो आरोपी आजमगढ़ का है। कोर्ट द्वारा दिए गये फैसले के बाद दोनों के गांव में सन्नाटा पसरा है। एक को उम्र कैद तो एक को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आगे की स्लाइड्स में जानिए...
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abu salem home azamgarh
- फोटो : अमर उजाला
मुंबई 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने सभी दोषियों पर अपना फैसला सुना दिया है। मामले में आजमगढ़ जिले के सरायमीर निवासी माफिया अबु सलेम को उम्रकैद और शिवराजपुर के रियाज सिद्दीकी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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1993 mumbai blasts case
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बता दें कि मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी जबकि 713 लोग जख्मी हो गए थे। मुंबई को बम धमाकों से दहलाने वालों में शामिल दूसरे दोषी ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि करीमुल्लाह को उम्रकैद और रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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मिनी सऊदी कहे जाने वाले सरायमीर कस्बा में सुबह से ही लोगों की नजर कोर्ट पर थी। दोपहर एक बजे जैसे ही फैसला आया तो अबु सलेम के मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। परिवार तो दूर गांव के लोग भी इस मामले में कुछ बोलने से कतराते दिखे। इक्का-दुक्का लोग मुहल्ले में नजर भी आ रहे थे। वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन दबी जुबां से फैसले पर चर्चा कर रहे थे। लोगों का कहना था कि हम तो अबू सालिम को जानते थे। जो हमारे सामने खेला करता था, पता नहीं वो कब अबू सलेम हो गया।
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- फोटो : अमर उजाला
माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुई इस घटना में जनपद के सरायमीर कस्बा निवासी अबु सालिम उर्फ अबु सलेम तथा गंभीरपुर थाना क्षेत्र के शिवराजपुर ग्राम निवासी रियाज सिद्दीकी का नाम सामने आया था।अबु सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के आधार पर देश में लाया गया।
16 जून को टाडा की विशेष अदालत ने सलेम, रियाज सहित छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरूवार को अदालत द्वारा सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसमें सलेम को आजीवन कारावास की सजा हुई जबकि रियाज सिद्दीकी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।