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CRPF कैंप आतंकी हमला: फांसी की सजा सुनने के बाद भी आतंकियों के चेहरे पर नहीं थी शर्म

Sun, 03 Nov 2019 10:14 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
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CRPF कैंप आतंकी हमला - फोटो : अमर उजाला
सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने चार आरोपियों को फांसी और एक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फहीम अंसारी को दस साल सजा सुनाई गई है। कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो सभी आतंकी वहां मौजूद थे। सजा सुनने के बाद भी उनके चेहर पर कोई शिकन नजर नहीं आया। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला के मामले में आठ आरोपी बनाए गए थे। फहीम अंसारी की इस हमले में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई थी, लेकिन फर्जी पासपोर्ट, नक्शा बरामद होना सहित अन्य मामलों में उसे भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई लंबे समय से कोर्ट में चल रही थी। 
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शरीफ - फोटो : अमर उजाला
कोर्ट ने शुक्रवार को आठ में छह आतंकियों को दोषी करार दिया था और दो को बरी कर दिया था। कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला शाम लगभग 4.30 बजे आया। इस दौरान सभी आतंकी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने जब शरीफ, इमरान शहजाद, फारुख और सबाउद्दीन को फांसी की सजा सुनाई तो वह भी सामान्य स्थिति में बने रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। यही हाल जंग बहादुर और फहीम अंसारी का भी रहा। फहीम अंसारी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है और वह लगभग इतना वक्त जेल में गुजार चुका है। 
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फारुख - फोटो : अमर उजाला
दोष सिद्ध वारंट संबंधित जेल अधीक्षकों को भेजा गया 
सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला करने के दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने दोष सिद्धि वारंट संबंधित जेल अधीक्षकों को भेजने का आदेश दिया है। इन आतंकियों को बरेली और लखनऊ में जेल में रखा गया है। उनको पेशी पर वहां से लाया जाता था।

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इमरान शहजाद - फोटो : अमर उजाला
आपको बता दें कि सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मामले में कोर्ट ने जिन चार दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है उसका फैसला 206 पन्नों में लिखा गया है। फहीम अंसारी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है, उसका फैसला अलग से 75 पन्नों में आया है। इस फैसले की सारी पत्रावलियां हाईकोर्ट भेजी जाएंगी, क्योंकि धारा 366-ए में ऐसा प्रावधान है। 
 
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फहीम अंसारी - फोटो : अमर उजाला
सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले के दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई गई। इस मामले में आठ आरोपियों में छह को कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया और दो को आरोप मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने शनिवार को शरीफ, फारुख, सबाउद्दीन और इमरान शहजाद को फांसी की सजा सुनाई है। जंग बहादुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फहीम अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। फहीम अंसारी के अलावा पांच दोषियों का फैसला कोर्ट ने 206 पन्नों में सुनाया है। फहीम के मामले में भी 75 पेज का फैसला आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जिन चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है उसको लेकर टिप्पणी की है कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। 
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कोर्ट में कड़ी सुरक्षा - फोटो : अमर उजाला
अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय संजय सिंह-2 की कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की आधी राशि बराबर मृतकों के आश्रितों को प्रदान की जाएगी। फहीम के मामले में कोर्ट ने अलग से 75 पन्नों में फैसला दिया है। फहीम को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई है। आईपीसी की धारा 467 के तहत अधिकतम दस साल की कैद और 25 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने यह  भी कहा है कि सभी धाराओं में सजाएं एक साथ चलेंगी और कारागार में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। 
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