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UP: पांच साल की सजा होती तो छूट सकते थे आजम...बड़े बेटे को गले लगा हुए भावुक; अब्दुल्ला ने भी भाई को लगाया गले

Tue, 18 Nov 2025 12:03 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया है।
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आजम खां और अब्दुल्ला आजम - फोटो : पीटीआई
सपा नेता आजम खां को पता था कि कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। इसलिए वह घर से ही दो बिस्किट के पैकेट लेकर निकले थे। जेल के अंदर जाने के दौरान उनके एक हाथ में दो पैकेट बिस्किट के थे।

जेल के गेट के सामने उन्होंने अपने बड़े बेटे को गले लगाया। अब्दुल्ला आजम भी भाई के गले मिले। तीनों इस दौरान भावुक हो गए। पुलिस दोनों को कड़ी सिक्योरिटी में कोर्ट से करीब 400 मीटर दूर बोलेरो से रामपुर जेल लेकर गई। आजम बोलेरो से उतरे तो एक हाथ में चश्मे का केस, दो पैकेट बिस्किट था। फिर अब्दुल्ला गाड़ी से उतरे, उनके खाली हाथ थे।
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आजम खां और अब्दुल्ला आजम - फोटो : पीटीआई
कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई
जेल के गेट पर आजम के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब भी था। उसने पिता आजम के कान में कुछ कहा। जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने कहा कि कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है।
 
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रामपुर कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे आजम खां - फोटो : संवाद
लखनऊ नगर निगम से बनाया था फर्जी जन्म प्रमाणपत्र
आजम खां 2017 में नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाया था। उसी पत्र के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाया था। रामपुर कोर्ट का यह फैसला आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से छह मामलों में आजम खां को सजा हो चुकी है। वहीं, पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है। यह सातवां केस था जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है।
 

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आजम खां - फोटो : पीटीआई
पांच साल की सजा होती तो छूट सकते थे आजम
आजम खां को अगर पांच साल की सजा होती तो कोर्ट उन्हें जमानत पर छोड़ सकता था। वो पांच साल की सजा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इस केस में उन्हें सात साल की सजा हुई है। इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।
 
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रामपुर कोर्ट पहुंचे आजम खां - फोटो : संवाद
आजम खां ने जेल में बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रहने की जताई इच्छा
दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा होने के बाद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया। आजम खां ने जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रहने की इच्छा जताई है। उन्होंने कोर्ट से ए श्रेणी की सुरक्षा वाली जेल में दोनों को एक साथ रखने के लिए कहा है। कोर्ट उनके इस प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
 
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आजम खां और अब्दुल्ला पहुंचे जेल - फोटो : संवाद
सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा व पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सजा सुनते ही सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अवाक रह गए। दोनो के अधिवक्ताओं ने इसके बाद एमपी-एमलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने दोनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। 
 
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हाथ में दो पैकेट बिस्किट लेकर जेल पहुंचे आजम खां - फोटो : अमर उजाला
कहा कि उनको ए श्रेणी की सुरक्षा वाली जेल में रखा जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि आजम खां व अब्दुल्ला आजम को एक ही जेल में रखा जाए। दोनों को अलग-अलग जेल में न रखा जाए। उनकी ओर से सपा नेता आजम खां की सेहत का भी हवाला दिया गया। कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी।

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जेल में प्रवेश करते आजम खां और अब्दुल्ला आजम - फोटो : पीटीआई
चकमा देकर आजम-अब्दुल्ला को दूसरे गेट से जेल ले गई पुलिस
दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को पुलिस कोर्ट परिसर के दूसरे गेट से ले गई। पहले गेट पर सपा समर्थकों व मीडिया कर्मियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अंतिम क्षण में दोनों को सुरक्षित तरीके से गेट से निकाला।

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दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को सजा - फोटो : संवाद
यह था मामला
शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से 16 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि आयकर विभाग की ओर से अब्दुल्ला को जारी पैन कार्ड संख्या -डीएफओपीके 6164 के है, जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है। यह शैक्षिक प्रमाणपत्र हाईस्कूल के आधार पर सही है। इसी पैनकार्ड के सहारे अब्दुल्ला आजम खां का भारतीय स्टेट बैंक के खाता चल रहा है। 
 

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दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को सजा - फोटो : संवाद
दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम खां ने सभी आयकर रिटर्न नामांकन से पूर्व इसी पैन कार्ड एकाउंट द्वारा भरे। उनका कहना था कि अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 24 जनवरी 17 को जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया था। 
 

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अब्दुल्ला आजम का फाइल फोटो - फोटो : संवाद
उक्त नामांकन पत्र में अब्दुल्ला आजम खां ने अपने बैंक खाते की पास बुक में कूटरचना कर अपनी कलम से पैन कार्ड नंबर बदलकर नामांकन दाखिल किया। जबकि नामांकन की तिथि व समय पर वह पैनकार्ड एक्टीवेट नहीं था। अब्दुल्ला ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड्यंत्र रचकर चुनाव में नामांकन में आयु संबंधी अयोग्यता छिपाने के लिए फर्जी पैन कार्ड बनवाया और अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया गया।
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अब्दुल्ला आजम फाइल फोटो - फोटो : संवाद
जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम परिवार को हो चुकी सात साल की कैद
दो पैन कार्ड से पहले सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 18 अक्तूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खां व मां डॉ. तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व 50:50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।




 
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