मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 590 दिन बाद सौरभ को इंसाफ मिल गया। 54 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई। 126 तारीखें और 22 गवाहों की गवाही हुई। हत्या से मृत्युदंड तक पूरी कहानी।
मेरठ के सौरभ हत्याकांड में 54 दिन की जांच के बाद पुलिस ने लगभग 1000 पेज का आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 22 गवाहों ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। अब हत्या के 590 दिन बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। इस मामले में 126 तारीखें कोर्ट में लगीं।
बुधवार को सुनवाई के दौरान मुस्कान ने अपनी दोनों बेटियों के भविष्य का हवाला देते हुए रहम की अपील की। इस दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की 45 मिनट बहस हुई। बचाव पक्ष ने अपनी दलील में उसके माता-पिता का भी हवाला दिया।
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आरोपी साहिल और मुस्कान की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जेल जाने के बाद अब तक मुस्कान को अपनी बड़ी बेटी या माता-पिता का ख्याल नहीं आया था। अब मौत की सजा के डर से उसे उनका ख्याल आ रहा है।
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meerut murder
- फोटो : अमर उजाला
डीजीसी कृष्ण कुमार चौबे ने कहा कि साहिल शुक्ला की उम्र लगभग 28 वर्ष है। उसकी शिक्षा स्नातक है परंतु वर्तमान में उसका व्यवसाय और आय शून्य है। अभियुक्त मुस्कान रस्तोगी भी लगभग 28 वर्ष की है। उसकी शिक्षा कक्षा 8वीं तक है और उसकी भी आय व रोजगार शून्य है।
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आरोपी साहिल और मुस्कान
- फोटो : अमर उजाला
अभियोजन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों नजीर देते हुए कहा कि मृत्युदंड से कम कानून से मजाक होगा
अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों के समर्थन में देश की शीर्ष अदालतों के कई फैसलों का हवाला दिया है। विधिक व्यवस्थाओं, साक्ष्यों और समाज पर पड़े गहरे नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने न्यायालय से मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड से दंडित किए जाने का आग्रह किया।
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आरोपी साहिल और मुस्कान
- फोटो : अमर उजाला
कहा कि अगर इससे कम सजा मिलेगी तो यह कानून के साथ मजाक होगा। उन्होंने महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1987 एससी 1346) का हवाला देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे सबूतों और क्रूर कामों के बावजूद आरोपी को कड़ी सजा से बचने देना न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा।
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Meerut Murder
- फोटो : अमर उजाला
सामान्य आदमी का अदालतों से भरोसा उठ जाएगा, ऐसे मामलों में सुधारवादी सिद्धांतों से ज्यादा डर और निवारक न्याय की भाषा महत्वपूर्ण होती है।
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meerut murder
- फोटो : अमर उजाला
इन केस का भी दिया हवाला
बाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008 एससी 113)
अदालत ने दोहराया था कि कम सजा देने के लिए बेवजह हमदर्दी दिखाना न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है और कानून की असरदार क्षमता से जनता का भरोसा कम करता है।
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आरोपी साहिल और मुस्कान
- फोटो : अमर उजाला
धनंजय चटर्जी उर्फ धना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994)
सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ऐसी बर्बर हरकतें समाज की मानवीय गरिमा का अपमान करती हैं और ऐसे मामलों में नरमी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं होती।
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Meerut Murder Case
- फोटो : अमर उजाला
खुशविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2019) एवं बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा ही सबसे उचित दंड है।
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आरोपी साहिल और मुस्कान
- फोटो : अमर उजाला
हत्या मृत्युदंड तक
24 फरवरी 2025 : सौरभलंदन से मेरठ लौटा।
3 मार्च 2025 : उस्तरे से गर्दन काटकर सौरभ की से हत्या।
4 मार्च 2025 : शव को छिपाने के लिए नीले इम में सीमेंट से जमाया और दोनों आरोपी शिमला-मनाली घूमने गए।
18 मार्च 2025: भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया।
19 मार्च 2025: घर में नीले ड्रम को कटर से काटकर शव बरामद किया गया और दोनों को जेल भेजा गया।
12 मई 2025: कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया।
30 सितंबर 2026: जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया।
14 अक्तूबर 2026 : दोनों दोषियों को मृत्युदंड।
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सौरभ हत्यकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जान के बाद सौरभ के भाई की आंखों में आए आंस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
छलके मां के आंसू, बोलीं- ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सही सजा
मुस्कान और साहिल को सजा सुनाने के दौरान बुधवार दोपहर सौरभ की मां रेनू देवी, उनके भाई बबलू व अन्य परिजन भी न्यायालय में मौजूद रहे। जिला जज के सजा सुनाते ही रेनू देवी व परिवार की अन्य महिलाओं की आंखों में आंसू छलकने लगे।
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सौरभ की मां आसमान की तरफ एकटक देखतीं रहीं
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सौरभ की मां रेनू देवी ने रोते हुए कहा कि मुस्कान और साहिल ने जैसा जघन्य अपराध किया है, उसके लिए उन्हें मृत्युदंड ही मिलना चाहिए था। अगर कानून में इससे भी बड़ी कोई सजा होती, तो वह उसकी मांग करतीं।
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मुस्कान और सौरभ की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रेनू देवी ने पुराना दर्द साझा करते हुए बताया कि नोटबंदी की रात (8 नवंबर 2016) को मुस्कान उनके बेटे सौरभ को घर से ले जाकर किराये के मकान में रहने लगी थी। इसके बाद 3 मार्च 2025 को उसने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। मां ने बताया कि सौरभ पहले मर्चेंट नेवी और फिर मॉल में काम करता था।
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मुस्कान और सौरभ की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बाद में वह लंदन चला गया, ताकि परिवार को खुशहाल जिंदगी दे सके। वह हर महीने घर खर्च के लिए 50 हजार रुपये भेजता था। सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से भारत अपनी बेटी और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने आया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस पत्नी के लिए वह विदेश में रात-दिन खून-पसीना बहा रहा है, वही उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है।
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कोर्ट में सजा सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को जानकारी देती मृतक सौरभ की मां व साथ में भाई
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
डिप्रेशन में पिता, भाई बोले– सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे
सौरभ के भाई बबलू ने बताया कि इस हत्याकांड ने पूरे परिवार को भीतर से तोड़ दिया है। सौरभ के पिता मुन्ना लाल आज तक गहरे डिप्रेशन में हैं और मां चैन से सो नहीं पाई हैं। भाई ने साफ किया कि जिला न्यायालय के इस फैसले से उन्हें न्याय मिला है। यदि दोषी इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाते हैं, तो दोनों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
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कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को जानकारी देती मृतक सौरभ की मां व साथ में भाई
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छोटी बेटी साहिल की, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं : रेनू देवी
न्यायालय पहुंचीं सौरभ की मां रेनू देवी ने बताया कि मुस्कान की छोटी बेटी राधा उनके बेटे की नहीं, बल्कि उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की है। इस बच्ची का जन्म 24 नवंबर 2025 को जेल के भीतर हुआ था जो सौरभ का जन्मदिन भी था। रेनू देवी ने बताया कि जब जेल में बच्ची पैदा हुई थी तब साहिल ने बैरक में बंद अन्य बंदियों से बेहद खुश होकर कहा था कि वह बाहर निकलने पर सबको मिठाई खिलाएगा। सौरभ के परिजनों ने साफ कर दिया है कि वे इस छोटी बच्ची का कोई डीएनए मिलान नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसका उनके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है।
सात साल की बड़ी बेटी को अपनाने के लिए तैयार दादी
मुस्कान और सौरभ की 7 साल की बड़ी बेटी पीहू फिलहाल अपने नाना-नानी के पास रह रही है। सौरभ की मां रेनू देवी ने कहा कि बड़ी बेटी उनके बेटे का खून है। अगर उसके नाना-नानी कभी भी उसे सौंपते हैं, तो सौरभ का पूरा परिवार अपनी इस बड़ी बेटी को अपनाने और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है।