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मेरठ सर्पदंश हत्याकांड: फैसले से पहले रविता के चेहरे पर नहीं दिखा पछतावा, जेल जाकर नहीं खाया खाना

Thu, 08 Oct 2026 09:16 AM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

अमित कश्यप हत्याकांड में उसकी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार दिए गए। अदालत ने गला दबाकर हत्या व साक्ष्य छिपाने को सांप के इस्तेमाल के आरोप साबित पाए। सजा पर फैसला लंबित है।

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अमित हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी करार दी गई उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को बुधवार सुबह न्यायालय परिसर लाया गया। फैसले से पहले रविता के चेहरे पर पछतावे के भाव नहीं दिखे। हालांकि एडीजे जयवीर सिंह नागर द्वारा दोनों को दोषी करार दिए जाने के बाद वह उदास नजर आई। जेल लौटने के बाद उसने किसी से बात नहीं की और रात का खाना लेने के बावजूद खाया नहीं।
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आरोपी प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला
एडीजीसी फरजाना मकसूद ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील की। इस पर एडीजे ने दोषियों के आचरण, आर्थिक-सामाजिक स्थिति का आकलन और मानसिक स्थिति का परीक्षण कराने के आदेश दिए।
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Meerut murder - फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर 74 दिन में जांच पूरी कर आरोप-पत्र दाखिल किया था। 542 दिन और 86 तारीखों के बाद अमित के परिजनों को इंसाफ मिला। अब उन्हें दोनों दोषियों की सजा का इंतजार है। इस मामले में अमरदीप की मोबाइल लोकेशन, दोनों दोषियों की सीडीआर, डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान अहम साबित हुए।

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आरोपी पत्नी - फोटो : अमर उजाला
अदालत ने फैसले की प्रति में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांतों के तहत मामला संदेह से परे साबित होता है। गवाह मुनेश और मोनू कश्यप के बयानों तथा सीडीआर से रविता और अमरदीप के संबंध और हत्या की वजह साबित हुई। गवाह सुखपाल और पिंटू ने अमित की चारपाई से अमरदीप द्वारा खरीदे गए सांप की बरामदगी की पुष्टि की। गला दबाकर हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए चारपाई पर सांप छोड़ा गया था, ताकि मौत को सर्पदंश दिखाया जा सके।
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आरोपी पत्नी - फोटो : अमर उजाला
सीडीआर से खुला राज, रात 1:50 बजे घर में था अमरदीप
जज ने फैसले में लिखा कि गवाह मुनेश ने साबित किया कि अमित को अंतिम बार अभियुक्तगण के घर देखा गया था। मोबाइल फोन की सीडीआर और कॉल लोकेशन से पता चला कि वारदात की रात करीब 1:50 बजे अमरदीप अमित-रविता के घर पर मौजूद था और इसके तुरंत बाद अमित की हत्या कर दी गई। अमरदीप के सपेरे से सांप खरीदने की बात गवाह कृष्ण के बयान से भी साबित हुई।
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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
पेशी के दौरान रविता ने ढक लिया चेहरा
रविता को बुधवार सुबह करीब 11 बजे जिला न्यायालय परिसर लाया गया। अमरदीप जमानत पर था। वह घर से कोर्ट आया था जहां उसे हिरासत में ले लिया गया। दोपहर करीब 2:17 बजे रविता को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान उसने दुपट्टे से चेहरा ढक लिया। अमरदीप को कठघरे में खड़ा किया गया जबकि रविता बाहर खड़ी रही। जज ने कहा- अमरदीप... हाथ ऊपर उठाओ। फिर कहा- रविता। इसके बाद जज ने कहा कि तुम दोनों ने अमित की हत्या की और साक्ष्य भी छुपाए। तुम दोनों को दोषी करार दिया जाता है। सजा पर फैसला 16 अक्तूबर को होगा। पेशी के दौरान रविता और अमरदीप ने आपस में बातचीत करने का प्रयास नहीं किया।
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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
सीएमओ, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन अधिकारी को पत्र
एडीजीसी ने बताया कि एडीजे के आदेश पर दोषियों के आचरण की जानकारी के लिए जेल अधीक्षक, आर्थिक-सामाजिक आकलन के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी और मानसिक परीक्षण के लिए सीएमओ को पत्र भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गंभीर अपराध में दोष सिद्ध अपराधियों का यह आकलन कराया जा रहा है।

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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
सपेरे से कहा था- ऐसा सांप चाहिए जो विषैला न हो
अमरदीप ने महमूदपुर सिखेड़ा निवासी कृष्ण से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। कृष्ण यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से लेकर आया था। कृष्ण और प्रीतमनाथ ने कोर्ट में गवाही दी थी कि अमरदीप ने माता के जागरण के लिए सांप खरीदा था। अमरदीप को डर था कि सांप कहीं उसे या रविता को न डस ले। इसलिए उसने कृष्ण से ऐसा सांप मांगा जो विषैला न हो। इसके बाद सपेरे ने उसे घोड़ापछाड़ सांप लाकर दिया था।

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अमित, रविता और अमरदीप। - फोटो : अमर उजाला
दोषी करार दिए जाने के बाद गुमसुम रही रविता
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि कुछ दिन से रविता जेल में गुमसुम रहने लगी थी। जेल जाने के दौरान वह सामान्य थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद जेल लाई गई तो उदास दिख रही थी। उसने किसी से बात नहीं की। रात का खाना लिया, लेकिन खाया नहीं। न्यायालय से पत्र मिलने पर आदेश का पालन किया जाएगा।

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अमित हत्याकांड, आरोपी पत्नी व उसका प्रेमी - फोटो : अमर उजाला
कुछ दिन से रविता जेल में गुमसुम रहने लगी थी। जेल जाने के दौरान वह सामान्य थी लेकिन दोषी करार दिए जाने के दौरान जब वह जेल लाई गई तो उदास दिख रही थी। उसने किसी से बात नहीं की। उसने रात का खाना लिया लेकिन खाया नहीं था। न्यायालय से पत्र मिलने पर आदेश का पालन किया जाएगा। -डॉ. वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक

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आरोपी पत्नी रविता व उसका प्रेमी अमरदीप बाएं - फोटो : अमर उजाला
अभियोजन पक्ष के इन गवाहों ने दिए बयान
गवाह नंबर 1 : मोनू कश्यप (वादी मुकदमा / मृतक का भाई)

गवाह नंबर 2 : मुनेश (अमित की मां)
गवाह नंबर 3 : कृष्ण (सपेरे का धेवता)

गवाह नंबर 4 : प्रीतमनाथ (सपेरा कृष्ण का नाना)
गवाह नंबर 5 : उपनिरीक्षक पंकज गौतम (पंचायतनामा भरने वाले दरोगा)

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Meerut Amit Murder Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
गवाह नंबर 6 : कांस्टेबल क्लर्क रामप्रवेश (एफआईआर दर्ज करने वाले)
गवाह नंबर 7 : डॉ. कपिल गर्ग (पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक)

गवाह नंबर 8 : उपनिरीक्षक इंदु वर्मा (विवेचक)
गवाह नंबर 9 : शुभम शर्मा (नोडल अधिकारी - वोडाफोन)
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मृतक युवक अमित - फोटो : अमर उजाला
गवाह नंबर 10 : लोकेश कुमार (नोडल अधिकारी - रिलायंस जियो)
गवाह नंबर 11 : सुखपाल (अमित की मृत्यु के बाद सांप पकड़ने वाला)

गवाह नंबर 12 : पिंटू (अमित की मृत्यु के बाद सांप पकड़ने वाला)
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