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अमित कश्यप हत्याकांड: 'पोस्टमार्टम मत कराओ...', रविता के बर्ताव और डॉक्टरों के शक ने पहुंचाया फांसी के फंदे तक

Sat, 17 Oct 2026 02:28 PM IST
Sharukh Khan गौरव शर्मा, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट ने रविता और अमरदीप में फांसी की सजा सुनाई है। वादी के वकील बलराज सिंह के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. कपिल गर्ग की कोर्ट में दी गई गवाही अपराधियों के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। वहीं, कातिल पत्नी रविता के बर्ताव और डॉक्टरों के शक ने दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया।
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MEERUT MURDER - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत द्वारा रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाए जाने के पीछे वैज्ञानिक साक्ष्यों की सबसे मजबूत भूमिका रही। अमित का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी से अमरदीप से संबंध खत्म करने को कहा था जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी जान लेने की खौफनाक साजिश रची।

इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर 26 जून 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया था। इस बीच आरोपी अमरदीप को जमानत मिल गई थी लेकिन अदालत द्वारा सभी साक्ष्यों और 12 गवाहों के आधार पर दोषी ठहराए जाते ही पुलिस ने उसे दोबारा जेल भेज दिया और शुक्रवार को सजा का एलान कर दिया।
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अमित हत्याकांड की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
डॉ. कपिल गर्ग की गवाही: जबरदस्ती गला घोंटने पर ही टूटती हैं ये हड्डियां
वादी के वकील बलराज सिंह के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. कपिल गर्ग की कोर्ट में दी गई गवाही अपराधियों के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। डॉक्टर ने कोर्ट को बताया अमित का पोस्टमार्टम 13 अप्रैल 2025 को शाम 5:45 बजे से 6:30 बजे के बीच हुआ था। ऑक्सीजन की कमी के कारण अमित के चेहरे पर हल्का नीलापन था, दोनों आंखें बंद व कंजस्टेड थीं और हाथों के नाखून नीले पड़ चुके थे। चेहरे व नाक की बाईं ओर रगड़, तथा निचले होंठ और दोनों एड़ियों पर खरोंच के निशान थे।
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आरोपी पत्नी रविता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गर्दन के दाहिने हिस्से पर चोट थी और त्वचा खोलने पर नीचे सूजन व खून के थक्के मिले। सबसे अहम बात, थायरॉइड कार्टिलेज के दोनों सुपीरियर कॉर्न और हायोइड हड्डी टूटी हुई थीं, जिसके कारण गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। डॉक्टर ने अदालत में पूरी तरह स्पष्ट किया कि यह चोटें दर्शाती हैं कि अमित ने मौत से पहले अपनी जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था और ऐसी हड्डियां तभी टूटती हैं जब कोई व्यक्ति किसी का जबरदस्ती गला घोंटता है।

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आरोपी प्रेमी अमरदीप की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
ऐसे हुआ था खौफनाक साजिश का पर्दाफाश
वारदात के दिन अमित अन्य दिनों की तरह बिस्तर पर सोने के बजाय बाहर चारपाई पर मृत मिले थे और शव के नीचे सांप दबा था। गांव वालों ने सपेरा बुलाकर सांप पकड़वाया। सुबह करीब 8:30 बजे भाई मोनू मौके पर पहुंचा और परिजन अमित को जिला अस्पताल ले गए।
 
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अमित हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद अमित की मां के छलके आंसू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अस्पताल में डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित करते हुए एक बड़ा संशय जताया कि यह मामला सर्पदंश (सांप के डंसने) का नहीं लग रहा है। डॉक्टरों की इस बात पर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। जब परिजनों ने रविता को फोन कर इसकी जानकारी दी, तो वह बुरी तरह घबरा गई।
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अमित हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा एडीजे 12 जयबीर सिंह नागर की कोर्ट के बाहर लगी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वह बार-बार फोन करके पोस्टमार्टम न कराने की जिद करती रही। रविता के इस अजीब व्यवहार ने परिजनों के शक को गहरा कर दिया। उन्होंने रविता को बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पांच दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि अमित की मौत दम घुटने से हुई थी। जांच में यह भी पता चला कि जिस घोड़ा पछाड़ सांप से अमित को डसवाया गया था वह जहरीला था ही नहीं।
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अमित हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा एडीजे 12 जयबीर सिंह नागर की कोर्ट के बाहर लगी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कत्ल की रात से गिरफ्तारी तक 51 बार बातचीत
रविता और अमरदीप के झूठ को बेनकाब करने में डिजिटल साक्ष्यों ने अचूक भूमिका निभाई। मोबाइल लोकेशन के अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने गवाही दी कि हत्या की रात 12 अप्रैल 2025 से लेकर 16 अप्रैल की सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने तक, दोनों ने आपस में रिकॉर्ड 51 बार फोन पर बात की थी।
 

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रविता, उसका प्रेमी अमरदीप (सिर झुकाए)। अमित कश्यप की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
संदेह के आधार पर जब पुलिस ने रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह टूट गई और पूरा राज उगल दिया। उसने कुबूल किया कि प्रेमी अमरदीप ने अमित का गला घोंटा था और उसने खुद अपने पति के पैर पकड़े थे। अमरदीप सपेरे कृष्ण से (जो अपने नाना प्रीतमनाथ से लाया था) सांप खरीदकर लाया था ताकि हत्या को सांप डंसने का रूप दिया जा सके।

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अमरदीप और रविता। - फोटो : अमर उजाला
कातिल रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा का एलान
यूपी के मेरठ जिले के बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादात गांव में हुए बहुचर्चित अमित कश्यप उर्फ मिक्की (31) हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोषी पत्नी रविता (25) और उसके प्रेमी अमरदीप (22) को मृत्युदंड (फांसी की सजा) दिया है।

 

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अमित हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद अमित की मां के छलके आंसू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य मिटाने और अपराधी को संरक्षण देने से संबंधित धाराओं के तहत दोनों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की अलग से सजा दी गई है। 

 

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अमित हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा एडीजे 12 जयबीर सिंह नागर की कोर्ट के बाहर लगी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का अपराध माना। फैसले के दौरान दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सजा सुनाए जाने से ठीक पहले जज ने दोनों दोषियों से पूछा कि वे अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं। 

 

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अमित हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद अमित की मां के छलके आंसू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रविता ने अपने छोटे बच्चों की दुहाई दी, जबकि अमरदीप ने अपने बूढ़े-माता पिता का हवाला दिया। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। जेल प्रशासन ने बताया कि फैसला सुनते ही दोनों गश खाकर गिर गए और रविता को बुखार आ गया।
 

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अमित हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा, किसी काम से कोर्ट आईं महिलाओं ने भी रविता और अमरदीप को ग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रविता ने कहा: मेरे तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखा जाए। इसके बाद वह शांत हो गई।
अमरदीप ने कहा: मेरे माता-पिता बहुत बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई और नहीं है। कृपया उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे।
 

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आरोपी पत्नी - फोटो : अमर उजाला
पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ी थी रविता
अमित और अमरदीप दोनों साथ में टाइल्स लगाने (मिस्त्री) का काम करते थे। अमरदीप भी गांव का ही रहने वाला था। उसका अमित के घर आना-जाना शुरू हुआ। इस दौरान रविता से नजदीकियां बढ़ गई। 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उनके घर में बिस्तर पर मिला था। 

 

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आरोपी पत्नी - फोटो : अमर उजाला
प्राकृतिक दिखाने के लिए शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप (रेट स्नेक) दबाया गया था। शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान मौजूद थे। अमित का भाई मोनू शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने इसे सर्पदंश से मौत नहीं माना और पोस्टमार्टम की सलाह दी। 

 

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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
मोनू ने रविता से यह बात बताई तो वह पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ गई, लेकिन मोनू ने बिना बताए पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि अमित की मौत गला, नाक और मुंह दबाकर दम घुटने से हुई थी। गर्दन की हायोइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट चुकी थी।

 
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मृतक युवक अमित - फोटो : अमर उजाला
मृतक के भाई मोनू ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जब रविता की कॉल डिटेल निकाली तो कत्ल की रात से गिरफ्तारी तक उसकी अमरदीप से 51 बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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