पति-पत्नी के रिश्तों को रक्तरंजित करने वाले केसों में मेरठ के सौरभ हत्याकांड के दोषियों को मिली सजा नजीर बनेगी। सौरभ हत्याकांड के बाद मेरठ में दो सर्पदंश हत्याकांड और देश में कई मामले सामने आए थे।जिला जज ने कहा कि दोनों ने ऐसा अपराध किया है जिसने समाज को झकझोरते हुए आमजन में डर पैदा किया।
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अदालत में विचाराधीन ये बड़े मामले
- फोटो : अमर उजाला
पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को रक्तरंजित करने और समाज को झकझोरने वाले मेरठ के सौरभ हत्याकांड के दोषियों को मिली मृत्युदंड की सजा ऐसे कई मामलों के लिए एक कड़ी नजीर बनेगी। सौरभ की हत्या के बाद न केवल मेरठ बल्कि देश भर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कई सनसनीखेज वारदातें सामने आई थीं।
सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार देते समय जिला जज ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए समाज को भी एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा- इन दोनों ने ऐसा अपराध किया है जिसने समाज को झकझोर दिया। ऐसे अपराध सामाजिक ताने बाने को तोड़कर डर पैदा करते हैं।
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डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर आते अधिवक्ता
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सजा सुनाते ही कोर्ट में जश्न का माहौल
अदालत ने दूसरे सत्र में महज चार मिनट में अपना फैसला सुना दिया। यह ऐतिहासिक फैसला सुनने के लिए वकील सुबह से उत्साहित दिखे। महिला वकीलों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के लिए बड़ी संख्या में वकील और मीडियाकर्मी न्यायालय में पहुंच गए।
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जिला जज के मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाते ही वकीलों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी नीला ड्रम वाला हत्याकांड ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट कर अदालत के फैसले पर खुशी जताने लगे।
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राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा
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केस-एक
राजा रघुवंशी हत्याकांड
इंदौर (मध्य प्रदेश) के व्यवसायी राजा रघुवंशी (29 वर्ष) अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी (24 वर्ष) के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। चेरापूंजी (सोहरा) के वेई साक्दोंग झरने के पास सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य शूटरों (विशाल, आनंद व आकाश) के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या करवा दी थी।
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अमित, रविता और अमरदीप।
- फोटो : अमर उजाला
केस-दो
हत्या कर सर्पदंश से मौत दर्शायी
मेरठ के बहसूमा थाना इलाके के गांव अकबरपुर सादात में पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर एक सपेरे से सांप खरीदा था। इसके बाद पति अमित कुमार का गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि होने पर पुलिस ने इस पूरी वारदात का पर्दाफाश किया।
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पत्नी दामिनी के साथ अतुल कुमार पंवार की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
केस-तीन
पति की सांप से डसवाकर हत्या
मेरठ के ही हस्तिनापुर में स्कूल संचालक अतुल पंवार की पत्नी दामिनी पवार ने अपने प्रेमी तुषार (वैन चालक) के साथ मिलकर पति को दूध में नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद बिस्तर पर जहरीला करैत सांप छोड़कर उसे डसवाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
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केतन अग्रवाल हत्या
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
केस-चार
मंगेतर को पहाड़ी से फेंका
केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल ने प्रेमी के साथ मिलकर पुणे के लोहगढ़ किले की पहाड़ियों पर धोखे से बुलाया था। ट्रैकिंग के बहाने ले जाकर उसे गहरी खाई से नीचे धक्का दे दिया गया था। शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था लेकिन पुलिस ने चैट्स और मोबाइल लोकेशन डेटा की तकनीकी जांच की। इससे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ।
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आरोपी साहिल और मुस्कान की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ में पहले भी कोर्ट सुना चुका है फांसी की सजा
1. बनी सराय तिहरा हत्याकांड (2007)
थाना कोतवाली क्षेत्र के बनी सराय में 7 जून 2003 को दिनदहाड़े डॉक्टर नसीरुद्दीन, उनके बेटे प्रिंस और मोहम्मद हसीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस चर्चित तिहरे हत्याकांड में अपर जिला जज शांतिकांत की अदालत ने 4 अगस्त 2007 को पांच दोषियों नदीम उर्फ कालिया, मोहिनीउद्दीन, मुन्ना, ताहिर और खालिद को फांसी की सजा सुनाई थी।
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
2. 4 साल की बच्ची से दरिंदगी और मर्डर (2021)
थाना सरधना क्षेत्र के कपसद गांव में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पोक्सो स्पेशल कोर्ट के जज अश्वनी कुमार ने दिसंबर 2021 में दोषी आमिर उर्फ मोनू को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
3. किला परीक्षितगढ़ ट्रिपल मर्डर (1990)
थाना किला परीक्षितगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1990 में पुरानी रंजिश के चलते तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी तेजपाल सिंह को फांसी की सजा का एलान किया था।
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
4. 5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या (2019)
थाना सरधना क्षेत्र में वर्ष 2019 में एक परिवार की 5 वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट पोक्सो ने आरोपी लखन को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी थी।
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मृतक सौरभ कुमार का फाइल फोटो
- फोटो : संवाद
5. परीक्षितगढ़ खादर का पिता-पुत्री हत्याकांड (2003)
थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के खादर में दिसंबर 2003 में एक पिता और उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2004 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपर जिला जज मोहम्मद ताहिर ने मुख्य दोषी बच्चू सिंह को फांसी की सजा और अन्य सह-आरोपियों को उम्रकैद सुनाई थी।
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आरोपी प्रेमी साहिल शुक्ला
- फोटो : संवाद
6. दोघट मासूम बच्ची से दरिंदगी मामला (2018)
थाना दोघट क्षेत्र में 9 दिसंबर 2012 को एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 2) शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने 29 मार्च 2018 को दोषी अनिल कश्यप को फांसी की सजा सुनाई थी।
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Meerut murder
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कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा
मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने पति की हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अपने फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि प्रजा जब सोती है तब भी कानून जागता है। साहिल और मुस्कान तुमने सौरभ की हत्या की और उसके शव के टुकड़े करके उन्हें छुपा दिया। तुम्हें मृत्युदंड से दंडित किया जाता है।
जिला जज के सजा सुनाते ही खचाखच भरे न्यायालय में भारत माता के जयकारे गूंजने लगे। जिला जज ने 30 सितंबर 2026 को 22 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया था।