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मेरठ का नीला ड्रम कांड: दोषी करार होते ही फूट-फूट कर रोई पति की 'कातिल' मुस्कान, प्रेमी साहिल के भी छलके आंसू

Thu, 01 Oct 2026 03:59 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

मेरठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। मुस्कान और साहिल की जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। जब जिला जज ने दोनों को सौरभ की हत्या के लिए दोषी करार दिया तो दोनों रोने लगे।
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meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। हत्या आरोपी मुस्कान और साहिल की जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। अदालत का फैसला सुनने के बाद दोनों रोते हुए अपनी-अपनी बैरक में लौट गए। यह हत्याकांड देशभर में नीले ड्रम कांड से काफी चर्चित रहा है।

इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी से 2016 में प्रेम विवाह किया था। सौरभ लंदन में नौकरी करते थे और पत्नी मुस्कान मेरठ में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान का अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध बन गए। 
 
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी छह साल की बेटी और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से घर आए थे। संबंधों में बाधा बनने पर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी। 

 
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हत्या करने से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी। जब सौरभ बेसुध हो गए तो मुस्कान ने फोन करके अपने प्रेमी साहिल को घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर उस्तरे और चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। 

 

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साहिल और मुस्कान को डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शव को टुकड़े करके नीले ड्रम में भरने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ घूमने चली गई। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को उनके घर से 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अदालत में 12 मई 2025 को करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल थी थी।
 
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फैसला सुनने के बाद रो पड़े मुस्कान और साहिल
मुस्कान और साहिल की शाम करीब 4:35 बजे जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। जब जिला जज ने दोनों को सौरभ की हत्या के लिए दोषी करार दिया तो दोनों रोने लगे। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। जबकि साहिल हाथ से आंसू पोंछ रहा था। मुस्कान तीन दिन से जेल में पूजा कर रही थी। बुधवार को दोनों ने जेल में खाना भी कम खाया था।
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कोर्ट में सजा सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया को जानकारी देते सौरभ के अधिवक्ता विजय बहादुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरा
सौरभ की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने जो तरीका अपनाया उसकी चर्चा देश भर में रही। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथों की कलाइयां काट दीं। इसके बाद बाजार से अनाज रखने वाला बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदकर लाए। 

 
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कोर्ट में सजा सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को जानकारी देती मृतक सौरभ की मां व साथ में भाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सौरभ के शव के कटे हुए टुकड़ों को पॉलिथीन में लपेटकर नीले ड्रम में रख दिए। दुर्गंध रोकने के लिए ड्रम के ऊपर सीमेंट और डस्ट का भारी घोल डालकर उसे सील कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए शिमला-मनाली घूमने चले गए।

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डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर आते अधिवक्ता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गवाहों और साक्ष्यों की अटूट कड़ी से साबित हुआ दोष
केस की गंभीरता को देखते हुए मामले की अदालत में प्रतिदिन सुनवाई हुई। इस तरह करीब 125 तारीखों पर जिला जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनी। इस दौरान 22 गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराए। 

 

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कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को जानकारी देती मृतक सौरभ की मां व साथ में भाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बचाव पक्ष के चश्मदीद गवाह नहीं होने और संपत्ति विवाद में फंसाए जाने के तर्कों को दरकिनार करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी माना। मामले में पुलिस की विवेचना और चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए निर्णायक साबित हुए।

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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
18 महीने बाद भी घर पर लटका है ताला, गली में पसरा सन्नाटा
मेरठ के ब्रह्मपुरी की उस गली में बुधवार को फिर वही कहानी लोगों की जुबान पर थी जिसने मार्च 2025 में पूरे शहर को झकझोर दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार चर्चा घटना की नहीं बल्कि अदालत के उस फैसले की थी जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराए जाने की जानकारी सामने आई।
 

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सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
अदालत के फैसले की खबर मिलते ही सौरभ के परिवार की आंखें नम हो गईं। परिवार के मन में सौरभ को खोने का दर्द अब भी उतना ही गहरा है। हालांकि मुस्कान और साहिल के दोष सिद्ध होने की खबर के बाद परिवार और आसपास के लोगों में न्याय की उम्मीद जरूर जगी लेकिन सौरभ के किराए वाले मकान की गली का सन्नाटा उस दर्द की कहानी कहता रहा जो घटना के बाद से परिवार और आसपास के लोगों के मन में बना हुआ है।
 

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नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला
बुधवार सुबह से ही परिवार और आसपास के लोगों की निगाहें टीवी और मोबाइल पर लगी थीं। हर नई जानकारी के साथ लोगों की उत्सुकता बढ़ती रही। सौरभ के किराए वाले मकान की गली में कोई शोर नहीं था। वहां दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। जिस मकान में हुई वारदात ने पूरे देश का ध्यान खींचा था उस पर घटना के बाद से ही ताला लगा हुआ है।

 

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नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला
फिर ताजा हुए पुराने जख्म
मार्च 2025 में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में भरकर उनके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया था। घटना सामने आने के बाद ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
 

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नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को दोनों के दोषी साबित होने की जानकारी सामने आते ही ब्रह्मपुरी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर सौरभ हत्याकांड चर्चा में आ गया। लोग टीवी और सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ी हर अपडेट देखते रहे। चाय की दुकानों से लेकर मोहल्लों तक अदालत के फैसले पर बातचीत होती रही। सौरभ के घर के आसपास भी लोगों की आवाजाही रही लेकिन माहौल में उत्सुकता के साथ एक गहरी उदासी दिखाई दी।
 

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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
दोष सिद्ध होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ इंतजार
सौरभ के परिजनों के लिए दोष सिद्ध होने की खबर लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव है लेकिन मां का दर्द इससे कम नहीं हुआ। उनकी आंखों में बेटे को खोने का दुख साफ दिखाई दिया। परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। मां का कहना है कि सौरभ की हत्या ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। अब उनकी उम्मीद अदालत से मिलने वाली सजा पर टिकी है। उनका कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलने के बाद ही उन्हें सुकून मिलेगा।
 

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कातिल साहिल,मुस्कान और मृतक सौरभ - फोटो : अमर उजाला
54 दिन में दाखिल कर दी थी करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट
सौरभ की हत्या के बाद तत्कालीन एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जुटाया। विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 54 दिनों में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इसमें आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों और विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों को शामिल किया गया था।
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आरोपी साहिल और मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
घटनाक्रम की प्रमुख तारीखें
  • 24 फरवरी 2025 : सौरभ लंदन से मेरठ अपने घर आया।
  • 3 मार्च 2025 : नशीली दवा देकर उस्तरे से गर्दन और कलाइयां काटकर सौरभ की हत्या की।
  • 4 मार्च 2025 : शव को नीले ड्रम में सीमेंट से जमाकर आरोपी शिमला-मनाली घूमने चले गए थे।
  • 18 मार्च 2025 : सौरभ के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शव बरामद।
  • 19 मार्च 2025 : दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया।
  • 12 मई 2025 : पुलिस ने अदालत में करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल थी।
  • 30 सितंबर 2026 : अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया।
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