Meerut News: यूपी के मेरठ स्थित शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की आफतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 44 निर्माण पर सील के बाद अब मकान के आगे और पीछे जगह छोड़ने का आदेश दिया गया है। इससे व्यापारी परेशान हैं।
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सेटबैक के विरोध में प्रदर्शन करते व्यापारी।
- फोटो : अमर उजाला
शास्त्रीनगर में व्यावसायिक दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद अब वहां के निवासियों को अपने आशियानों के अस्तित्व की चिंता सताने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आवासीय भवनों में सेट बैक (अनिवार्य खाली जगह) छोड़ने का डर लोगों के मन में बैठ गया है।
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सेंट्रल मार्केट में धरना।
- फोटो : अमर उजाला
संकट यह है कि पिछले चार दशकों में अधिकतर भूखंडों पर पूरी जमीन पर बहुमंजिला निर्माण कर लिया गया है। यदि अब नियमों के तहत सेट बैक या फ्रंट सेट बैक खाली कराया जाता है तो तकनीकी रूप से अधिकतर मकानों के भरभराकर गिरने का खतरा पैदा हो गया है।
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धरने के बीच बेहोश हुआ व्यापारी।
- फोटो : अमर उजाला
आवास विकास परिषद की आवासीय कालोनी शास्त्रीनगर लगभग 40 साल पहले विकसित होनी शुरू हुई थी। उस समय परिषद ने जनता को कुछ खाली प्लॉट आवंटित किए थे और कुछ मकान बनाकर दिए थे।
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सेंट्रल मार्केट में लगे पोस्टर।
- फोटो : अमर उजाला
मूल नक्शे में सभी मकानों में सेट बैक और फ्रंट सेट बैक के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी गई थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने उस खाली स्थान को कवर कर लिया और मकान के अगले हिस्सों में छोटी दुकानें बनाकर रोजगार शुरू कर दिया।
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हंगामा करते व्यापारी।
- फोटो : अमर उजाला
अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिससे परिवारों में हड़कंप मचा है। यह स्थिति केवल शास्त्रीनगर ही नहीं बल्कि मेरठ के कई अन्य इलाकों में भी है।
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आवास विकास परिषद के मानक के अनुसार ऐसा होना चाहिए भवनों का स्वरूप
1. आवासीय भवनों हेतु नियम:
150 वर्ग मीटर से कम: 1 मीटर का फ्रंट सेट बैक (अग्रभाग) छोड़ना होगा।
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हंगामा करते व्यापारी।
- फोटो : अमर उजाला
150 से 300 वर्ग मीटर से कम: भवन के आगे 3 मीटर और पिछले भाग (रियर सेट बैक) में 1.5 मीटर जगह छोड़नी होगी।
300 से 500 वर्ग मीटर से कम: मकान के अगले हिस्से में 3 मीटर और पिछले हिस्से में भी 3 मीटर खाली जगह छोड़नी होगी।
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धरने पर बैठी बच्चियां।
- फोटो : अमर उजाला
2. व्यावसायिक भवनों हेतु नियम
कॉमर्शियल भूखंडों पर निर्माण के लिए नियम और भी कड़े हैं:
100 वर्ग मीटर से कम: भवन के आगे 1.5 मीटर का फ्रंट सेट बैक छोड़ना अनिवार्य है।
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धरने पर एकत्र व्यापारी।
- फोटो : अमर उजाला
100 से 300 वर्ग मीटर से कम: अगले हिस्से में 3 मीटर और पिछले हिस्से में 1.5 मीटर जगह छोड़नी होगी।
300 से 1000 वर्ग मीटर से कम: भवन के चारों तरफ जगह छोड़नी होगी। इसमें फ्रंट सेट बैक 4.5 मीटर, रियर सेट बैक 3 मीटर और दोनों साइड में 1.5-1.5 मीटर जगह छोड़नी ही होगी।
सेंट्रल मार्केट में सीलिंग प्रक्रिया
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कोने वाले भूखंडों के लिए विशेष प्रावधान
नए ले-आउट में कोने वाले भूखंडों में पार्श्व (साइड) सेट-बैक, अग्रभाग (फ्रंट) के सेट-बैक के समान ही रखना होगा। पूर्व अनुमोदित ले-आउट में यदि सेट बैक निर्धारित नहीं है तो 500 वर्ग मीटर तक के कोने वाले भूखंडों में न्यूनतम पार्श्व सेट बैक 1.5 मीटर अनिवार्य होगा। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर तालिका के अनुसार ही सेट-बैक देना होगा। प्रशासनिक सख्ती के बीच अब लोगों को डर है कि नियमों के इस पेच में कई साल से बने-बनाए मकानों की छतें न छिन जाएं। नोटिस जारी होने की सुगबुगाहट ने आम जनमानस की बेचैनी बढ़ा दी है।