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UP: पाकिस्तान में जन्मी, भारत में बनी वकील, अब नागरिकता और फर्जी वोटर कार्ड मामला, जांच के घेरे में एमन फरहत

Thu, 19 Feb 2026 04:55 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ में पाकिस्तानी नागरिक सबा उर्फ नाजिया के दो वोटर कार्ड मामले में गिरफ्तार होने के बाद उसकी वकील बेटी एमन फरहत भी जांच के घेरे में है। एमन का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और अब उसकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
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30 साल से बिना नागरिकता रहने का आरोप - फोटो : अमर उजाला
मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र निवासी पाकिस्तानी सबा उर्फ नाजिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। इस मामले में नामजद सबा की वकील बेटी एमन फरहत का जन्म पाकिस्तान में हुआ। इसके चलते उसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। 

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सबा मसूद उर्फ नाजिया और महिला का पासपोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एमन खुद को निर्दोष बता रही है। उसका कहना है कि अगर वह भारत की नागरिक नहीं होती तो वकील कैसे बन जाती। पुलिस कोअभी उसके खिलाफ अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस उसके स्कूल प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने का प्रयास कर रही है।
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सबा मसूद उर्फ नाजिया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एमन फरहत ने शहर केस्कूल से पढ़ाई करने के बाद विधि की पढ़ाई की। अब वह वकालत कर रही है। प्राथमिकी दर्ज कराने वाली रुखसाना ने आरोप लगाया कि जली कोठी की नादिर अली बिल्डिंग निवासी बैंड कारोबारी फरहत मसूद ने वर्ष 1988 में पाकिस्तान के लाहौर निवासी सबा से निकाह किया था। उनकी बेटी का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ है। 

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महिला का पासपोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दस्तावेजों की होगी जांच 
जांच कर रहे एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जिस समय एमन ने स्कूल में प्रवेश लिया उस समय वह काफी छोटी थी। प्रवेश के दौरान जन्म प्रमाणपत्र या अन्य कोई कागजात फर्जी लगाया गया या नहीं। इसकी जांच की जा रही है। कोई कागजात फर्जी पाया जाता है तो यह पता लगाया जाएगा कि वह किसने बनवाए थे। 
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pakistani woman - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सबा की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज : सबा उर्फ नाजिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष के वकीलों में जंमानत याचिका पर बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने पाकिस्तानी नागरिक होने व दो अलग नाम से वोटर कार्ड बनवाने की दलील देकर जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 
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