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वृंदावन: बांके बिहारी मंदिर की गलियों में मंडरा रहा खतरा, नोटिस पर नोटिस; फिर भी नहीं चेते मकान मालिक

Thu, 11 Jun 2026 01:44 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

बांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र में 2023 के हादसे के बाद नगर निगम ने जर्जर भवनों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन एक दर्जन से अधिक मकानों की हालत अब भी खतरनाक बनी हुई है। निगम ने दोबारा नोटिस जारी कर 15 दिन में मरम्मत न कराने पर एफआईआर की चेतावनी दी है।
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बांकेबिहारी मंदिर के आसपास खतरनाक मकान - फोटो : अमर उजाला
 श्रीबांकेबिहारी मंदिर के समीप 15 अगस्त 2023 की शाम को एक पुराने मकान का छज्जा गिरने से हुए बड़े हादसे में पांच श्रद्धालुओं की मौत के बाद नगर निगम ने 34 लोगों को नोटिस जारी किया था। निगम के एक के बाद एक तीन नोटिस भवन स्वामियों को जारी करने के बाद भी एक दर्जन से अधिक भवनों की दशा में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ, वह मकान आज भी गिरासू हैं। इन भवनों को निगम द्वारा पुन: नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

श्रीबांकेबिहारी मंदिर के समीप दुसायत, जंगलकट्टी, बिहारीपुरा, राधावल्लभ मंदिर के समीप, पुराना बजाजा, छीपी गली और गोविंद बाग में सौ से अधिक पुराने जर्जर भवनों को हादसे के बाद अगस्त 2023 में नोटिस जारी किए गए। निगम ने तीन लगातार नोटिस जारी किए। इसके बावजूद एक दर्जन से अधिक मकानों में निगम के नोटिसों का प्रभाव नहीं पड़ा। बांकेबिहारी की गली नंबर पांच के तिराहे पर दो मंजिला पुराना होने पर भवन स्वामी के दिल्ली में रहने पर मकान जर्जर हो गया है। निगम ने तीन साल पहले भीभवन स्वामी को नोटिस जारी किया था, लेकिन मकान में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ।




 
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जर्जर भवन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अठखंभा क्षेत्र में जुगलघाट की ओर जाने वाले मार्ग पर पुराने जर्जर भवन संकरी गली में निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए खतरा बना हुआ है। अतिव्यस्ततम छीपी गली में छोटी ईंटों से बने पुराने मकान के मालिक को निगम ने वर्ष 2023 में नोटिस दिया, लेकिन शहर से बाहर रह रहे भवन स्वामी इस भवन की अनदेखी कर रहे हैं। इसी प्रकार दुसायत मोहल्ला स्नेह बिहारी मंदिर के समीप, रेतिया बाजार, जंगलकटटी में प्राचीन कुुंज की दशा नहीं सुधरी।
 
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पूछताछ करती टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि नगर के कुछ जर्जर भवन ऐसे हैं, जिनका मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में वाद लंबित है। जब तक न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं आ जाता तब तक उनमें सुधार संभव नहीं है। यही कारण है कि पुराने भवनों की दशा सुधार नहीं हो पा रहा है।

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बांके बिहारी मंदिर गली - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नगर निगम निर्माण विभाग के एक्सईएन अमरेंद्र गौतम ने बताया कि जिन जर्जर भवनों के स्वामियों ने तीन नोटिस के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं किया, ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनकी रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के द्वारा नोटिस का पालन कराया जाएगा।

 
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जर्जर भवन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नोटिस की अनदेखी की तो होगी प्राथमिकी दर्ज
नगर निगम ने श्रीबांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र और सभी गलियों के भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद भी यदि भवनों की दशा नहीं सुधरी तो भवन स्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जारी नोटिस में निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन स्वामी 15 दिन के अंदर जर्जर भवन की मरम्मत करा लें। यदि इस नोटिस के बाद यदि वह मरम्मत नहीं कराते हैं तो होने वाली दुर्घटना लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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जर्जर भवन में दरार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331 -एक व दो के अंतर्गत नगर निगम का अधिकार होगा कि संकटपूर्ण जर्जर भवन की मरम्मत नहीं कराने पर सरकारी आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए भवन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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