पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन
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गुरुवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों को सिविल कोर्ट में पेश किया। तब तक अदालत का समय (शाम 5.00 बजे) बीत चुका था। एडीजे की अदालत ने पुलिस की प्रार्थना पर छह आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई को मंजूरी दे दी। पुलिस ने छोटू उर्फ सुनील गौतम को छोड़कर सभी आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लगाई हैं। करीमुद्दीन और छोटे पर केवल सुबूत मिटाने की धारा 201, एससी-एसटी एक्ट लगाया है। आरोपी जुनैद, सुहेल, हफीजुर्रहमान के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, पास्को एक्ट की धारा लगाई है। पुलिस कस्टडी रिमांड की प्रार्थना नहीं की गई। सभी छह आरोपियों के 29 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।