एक जून से लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अभियान में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वोटर आईडी की गलती भी सुधरवाई जा सकती है। ध्यान रहे कि विधानसभा या नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची लोकसभा चुनाव से अलग होती है। इससे जरूरी नहीं कि एक लिस्ट में आपका नाम है तो दूसरी में भी होगा।
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ऑनलाइन आवेदन से भी बन सकते वोटर
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डेमाे पिक
ऑनलाइन वोटर बनने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट (एनवीएसपी.इन) पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साइट पर दिए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर निर्देशों का पालन करें। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। यह फॉर्म 6 होगा। इसमें सारी सूचनाएं दर्ज करनी होंगी। गलत जानकारी भरने पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। व्हाइट बैकग्राउंड वाली कलर फोटो भी अपलोड करनी होगी।
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ऐसे भरें फॉर्म 6
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ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए निर्वाचन आयोग की साइट पर फॉर्म 6 भरना होगा। इस फॉर्म में अपना नाम, उम्र, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सरीखी जानकारियों को भरना होगा। सहायक दस्तावेजों को स्कैन कर सबमिट करना होगा।
सुधार सकते हैं गलती
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आप अपने नाम को भी वोटर लिस्ट में ऑनलाइन देख सकते हैं। पहचान पत्र के नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। जानकारी सबमिट करते समय वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती चली गई हो तो आप उसे 15 दिन में सुधार सकते हैं। फार्म में गलती को सुधारने का भी एक ऑप्शन होता है। गलती को ऑनलाइन सही किया जा सकता है। इसका भी लिंक निर्वाचन आयोग की साइट पर दिया गया है। आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस भी ऑनलाइन जांच सकते हैं।
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घर आकर अधिकारी करेंगे जांच
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जिस तरह पासपोर्ट के लिए सत्यापन होता है, ठीक वैसे ही सारी जानकारियां ऑनलाइन भरने के बाद बूथ लेवल अधिकारी आपके घर आकर जांच करेगा। वह उन दस्तावेजों को चेक करेगा, जिन्हें आपने अपलोड किया है। महीने भर के अंदर भारतीय पोस्ट के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड घर पर पहुंचा दिया जाएगा।
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इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
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वोटर आईडी कार्ड के लिए निवास सत्यापन, पहचान सत्यापन में अलग-अलग दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके लिए पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, इनकम टैक्स का फार्म 16 आदि में से किन्हीं दो कागजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
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कौन सा किसका फॉर्म
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-नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6
-विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए फार्म-6 ए
-नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति के लिए फार्म-7
-मतदाता सूची में प्रविष्टियों को शुद्ध कराने के लिए फार्म-8
-एक ही विधानसभा क्षेत्र में पता बदलवाने के लिए फार्म-8 ए
यहां जमा कर सकते हैं आवेदन
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-संबंधित पोलिंग के बीएलओ के पास।
-तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण कार्यालय में।
-तहसील के एसडीएम दफ्तर में।
-संबंधित क्षेत्र के एसीएम दफ्तर में।
-जिला निर्वाचन दफ्तर में।
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जागरुकता की कमी से वोटर लिस्ट अधूरी
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, मृत लोगों के नाम हटाने, गलतियां ठीक कराने जैसे काम हर साल मतदाता पुनरीक्षण अभियान में होते हैं। इसके बाद भी लोग समय पर वोटर लिस्ट अपडेट नहीं कराते हैं। इससे वोटर लिस्ट अधूरी रहती है।
मतदाता पुनरीक्षण अभियान में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। पूरे जून माह अभियान चलना है। बीएलओ के पास वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने और गलतियां सुधरवाने के फार्म हैं। संबंधित लोग अपना फार्म दे सकते हैं। ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
रवींद्र कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज।