भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं रायबरेली में रहस्यमय ढंग से हुए सड़क हादसे में पत्नी व साली की मौत की घटना में किशोरी के चाचा को शवों के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल नहीं मिल सकी।
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चाचा ने पत्नी-साली के अंतिम संस्कार के लिए मांगी पैरोल
- फोटो : अमर उजाला
किशोरी के चाचा ने अंतिम संस्कार के लिए रायबरेली जेल के जेलर के माध्यम से उन्नाव डीएम को पैरोल के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इस पर डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने जिला शासकीय अधिवक्ता और अभियोजन अधिकारी से राय मशविरा कर किशोरी के चाचा के विचाराधीन बंदी होने से पैरोल स्वीकृत करना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया।
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उन्नाव दुष्कर्म मामला
- फोटो : अमर उजाला
इसके बाद किशोरी के चाचा की तरफ से अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी ने लखनऊ हाईकोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी है। किशोरी के चाचा ने 72 घंटे की पैरोल मांगी है। अधिवक्ता ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पैरोल स्वीकृत हो ताकि शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके।
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उन्नाव कांड: ट्रक की टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए
- फोटो : अमर उजाला
डीएम को भेजे गए पैरोल प्रार्थनापत्र में किशोरी के चाचा ने लिखा है कि यह सड़क हादसा हत्या की साजिश है। पत्नी व साली के अंतिम संस्कार के लिए घर में कोई पुरुष नहीं है। इससे उसे 72 घंटे की पैरोल स्वीकृत करें। डीएम ने जिला शासकीय अधिवक्ता और अभियोजन अधिकारी से राय ली। नियमावली के अनुसार आपात स्थिति में जिलाधिकारी सजायाफ्ता मुल्जिम को ही पैरोल दे सकते हैं।
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उन्नाव कांड
लेकिन विधायक के छोटे भाई अतुल सेंगर उर्फ जयदीप सिंह पर जानलेवा हमले में किशोरी के चाचा को उन्नाव फास्ट ट्रैक कोर्ट से दस साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जा चुकी है। रविवार को किशोरी उसकी चाची व मौसी वकील के साथ उन्हीं की कार से पूरक शपथपत्रों में हस्ताक्षर कराने के लिए ही रायबरेली जेल जा रहे थे। अपील दायर होने से सजा का प्रकरण भी विचाराधीन के दायरे में आ गया, इससे डीएम ने पैरोल न दे पाने की बात कही।
पैरोल का पेंच फंसने के बाद चाचा के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी ने हाईकोर्ट लखनऊ में प्रार्थनापत्र दिया। अधिवक्ता ने बताया कि प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैरोल स्वीकृत हो ताकि शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि मंगलवार को पैरोल प्रार्थनापत्र पर हाईकोर्ट में विचार हो सकेगा।