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श्रमिक पेंशन की चाह रखने वालों के लिए जरूरी खबर, ऐसे करें आवेदन

Sat, 16 Feb 2019 06:15 AM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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असंगठित श्रमिकों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) के तहत आज से आनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पंजीकरण केंद्र सरकार की ओर से चिह्नित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से होंगे। योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए श्रम विभाग ने कानपुर मंडल के अधीन जिलों में हेल्प डेस्क भी बना दी है।


 
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हेल्प डेस्क के लिए कर्मचारी-अधिकारी नामित किए गए हैं। पंजीकरण के सर्विस चार्ज का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। पंजीकरण कराने वाले श्रमिक को केवल अंशदान जमा करना होगा। योजना के लिए श्रम विभाग, एलआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जिम्मेदारी दी गई है।
 
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पंजीकरण एलआईसी की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाले साफ्टवेयर या भारत सरकार की ओर से योजना के संबंध में उपलब्ध होने वाले लिंक के माध्यम से सीएससी में होंगे। श्रम विभाग ने उपश्रमायुक्त आरपी तिवारी को पूरे कानपुर मंडल का नोडल अधिकारी बनाया है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिक को योजना के तहत 60 वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। शर्त यह होगी कि पेंशन पाने वाले की मासिक कमाई 15 हजार रुपये या उससे कम है।

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इस संबंध में आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन से जुड़ने वाले असंगठित श्रमिक को 55 रुपये अंशदान करना होगा। जबकि 29 वर्ष की उम्र होने पर 100 रुपये का अंशदान करना होगा।
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सरकार भी प्रत्येक माह इतना अंशदान करेगी। केंद्र सरकार की ओर से चिह्नित सीएससी में फैसिलेटर भी होंगे। जो पंजीकरण कराने में मदद करेंगे। सचिव श्रम मंत्रालय ने प्रमुख सचिव श्रम और एलआईसी, ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अफसरों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये योजना के क्रि यांवयन के निर्देश दिये हैं। 
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पहली किस्त जमा होगी कैश
पंजीकरण के लिए पात्र कामगारों की पहली किस्त कैश जमा होगी। इसके बाद हर महीने उसकी ओर से उपलब्ध कराए गए बैंक खाते या जनधन खाते से किस्त की धनराशि कट जाएगी। सीएससी में पंजीकरण के लिए पात्र कामगार को आधार कार्ड, बैंक संबंधी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही नॉमिनी और मोबाइल नंबर देना होगा।
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