राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग में शादी-बीमारी अनुदान योजना की जगह पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू किया है। आपके लिए ये खबर पढ़ना बेहद जरूरी है।
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इसमें बेटी के विवाह के लिए कुल 35 हजार रुपये का बजट तय किया गया है। इसमें 20 हजार रुपये सीधे बेटी के बैंक खाते में दिए जाएंगे, शेष रकम विवाह के रीति-रिवाज एवं परंपरा के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी। संबंधित परिवार को आवेदन करना होगा।
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पिछली सरकारों में शादी योजना में लाभार्थी को 20 हजार रुपये दिए जा रहे थे। अप्रैल 2017 में इस योजना पर रोक लगा दी गई थी। इससे गरीबों में मायूसी थी। शासन ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कर दिया है।
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इसमें 20 हजार की जगह लाभार्थी को 35 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। साथ ही इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पहले एक लाभार्थी द्वारा कागजी खानापूर्ति करने के बाद उसके खाते में पैसे डाल दिए जाते थे।
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नई योजना में 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद सामूहिक रूप से शादी करवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें 20 हजार रुपये लड़की के खाते में डाले जाएंगे। 10 हजार रुपये लकड़ी के कपड़े, तोड़िया व बिछिया व 5000 रुपये टेंट हाउस व खाने के लिए दिए जाएंगे।
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समाज कल्याण अधिकारी विनीत तिवारी ने बताया कि इस योजना में लड़का व लड़की को शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इससे पूर्व में कई फर्जीवाड़े की शिकायत होती थीं। रजिस्ट्रेशन होने से इस समस्या से निजात मिलेगी।
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योजना का लाभ पाने वालों को शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक, जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा शासन द्वारा इस योजना में जारी की गई नई गाइड लाइन संबंधित ब्लाक, जिला पंचायत व नगर निकाय में भेज दी गई है। शहरी क्षेत्रों के फार्म नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों के फार्म ब्लाक व जिला पंचायत से प्राप्त किए जा सकते हैं।
ये रहेंगी शर्तें
- लड़की की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक हो।
- लड़के की आयु शादी के दिन 21 वर्ष या इससे अधिक हो।
- दोनों की आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक, जन्म, मतदाता फोटो पहचान पत्र या फिर मनरेगा जॉब कार्ड में एक दस्तावेज देना होगा।
यह मिलेंगे तोहफे
मंगलसूत्र, बिछिया, पायल दो सेट, साड़ी-ब्लाउज, सिलाई मशीन, 11 तरह के स्टील बर्तन और प्रेशर कुकर आदि।
इन्हें मिलेगा लाभ .......
इस योजना में आवेदक शहरी क्षेत्र में 56 हजार व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार से ज्यादा का आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। पिछड़े व हरिजन वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।