कानपुर में गर्ग एविएशन के विमानों में दो महीने में दो बड़े हादसों को विशेषज्ञों ने बड़ी चूक माना है। इस तरह के मामलों में एविएशन कंपनी का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, डीजीसीए की रिपोर्ट के बाद ही ये फैसला हो सकेगा। वहीं, डीजीसीए ने एविएशन कंपनी के अन्य विमानों की उड़ान पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके अलावा जिस विमान हादसे में प्रशिक्षक और ट्रेनी पायलट की मौत हुई है।
उसकी फिटनेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व में इसी विमान में प्रशिक्षण ले रही दिल्ली की युवती इंजन बंद करने की प्रकिया के दौरान ही उतरते समय प्रोपलर पंखे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये हादसा 26 जून को हुआ था। हालांकि, बाद में इस विमान को फिट बताया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी निजी पायलट प्रशिक्षण संगठन का लाइसेंस या अनुमोदन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (जीजीसीए) द्वारा सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन या मानकों की अनदेखी करने पर रद्द या निलंबित किया जाता है।