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संजीत हत्याकांड: पुलिस नहीं करा सकेगी अपर्ह्ताओं का नार्को टेस्ट, कोर्ट ने पुलिस की अर्जी ठुकराई

Mon, 24 Aug 2020 11:50 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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kanpur kidnapping case - फोटो : अमर उजाला
संजीत अपहरण कांड में एक बार फिर से पुलिस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सोमवार को कोर्ट ने नार्को व लाइ डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपर्ह्ताओं की सहमति न मिलने पर पुलिस की ओर से डाली गई याचना प्रार्थनापत्र को ठुकरा दिया। ऐसे में परिजनों की नजर में पुलिस को संजीत अपहरण कांड के खुलासे को सच साबित करने के लिए उसके शव को तलाश करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी पड़ सकती है।
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kanpur kidnapping case - फोटो : amar ujala
थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया कि परिजनों को सच बताने के लिए अपर्ह्ताओं का नार्को व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। कोर्ट ने इस पर फैसला लेने के लिए 24 अगस्त का तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को कोर्ट ने अपर्ह्ताओं से लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए उनकी इच्छा पूछी तो सभी ने असहमति जता कर इंकार कर दिया।
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Kanpur Kidnapping Case - फोटो : अमर उजाला
इस पर कोर्ट ने अर्जी को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि अपर्ह्ताओं के टेस्ट कराने से इंकार करने से कहीं न कहीं केस मजबूती मिलेगी। उनके इंकार करने से इसकी पुष्टि होती है कि उन्हें अपने राज खुलने का भय है। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया। पुलिस परिजनों को संतुष्ट करने के लिए नार्को टेस्ट कराने के पक्ष में थी, जिससे संजीत कांड के सही खुलासे की पुष्टि हो सकती थी।

 

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kanpur kidnapping case - फोटो : amar ujala
अपर्ह्ताओं ने संजीत की हत्या कर शव नदी में बहाने की बात कही थी, लेकिन शव न मिल पाने के कारण परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सोमवार को भी फत्तेपुर लोहेवाले पुल पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया, लेकिन शव को कुछ भी पता नहीं चल सका।

 
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kanpur kidnapping case - फोटो : अमर उजाला
सोमवार को संजीत के पिता चमन सिंह कांग्रेसियों के साथ डीएम कार्यालय में भी मिलने पहुंचे थे। पिता के अनुसार डीएम ने बेटी की संविदा पर नौकरी लगवाने की बात कही, जिस पर उन्होंने सरकारी नौकरी की ही मांग की है।

 
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kanpur kidnapping case - फोटो : अमर उजाला
ज्ञानेंद्र की जमानत के लिए कोर्ट में डाली अर्जी
एक ओर पुलिस संजीत के शव को तलाश करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ संजीत अपहरणकांड के एक आरोपी दबौली वेस्ट निवासी आरोपी ज्ञानेंद्र यादव उर्फ ईशू के परिजनों ने कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अर्जी लगा दी है। अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने उन्हें 27 अगस्त की तारीख दी है।
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