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गणतंत्र दिवस पर लाउडस्पीकर बजा रहे हैं तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल

Mon, 22 Jan 2018 03:33 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर

सार

- स्कूल में 10 डेसिबल तक लाउडस्पीकर बजाने में अनुमति जरूरी नहीं
- 26 जनवरी को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए डीएम ने स्पष्ट की स्थिति
- जुलूस या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने पर लेनी होगी अनुमति
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26 जनवरी को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए डीएम ने स्पष्ट की स्थिति
गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर स्कूल-कॉलेज के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में 10 डेसिबल तक लाउडस्पीकर बजाने पर अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा जुलूस या सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति लेनी होगी। 
 
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जुलूस या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने पर लेनी होगी अनुमति
26 जनवरी को कानपुर में कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उधर, हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन के तहत जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
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स्कूल में 10 डेसिबल तक लाउडस्पीकर बजाने में अनुमति जरूरी नहीं
स्कूल-कॉलेज और अन्य जगह होने वाले कार्यक्रमों के संयोजक असमंजस की स्थिति में हैं। इस पर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्कूल, कॉलेज या किसी विभाग में परिसर के अंदर कार्यक्रम होता है तो अनुमति लेना जरूरी नहीं है। बशर्ते लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से ऊपर न जाए।
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26 जनवरी को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए डीएम ने स्पष्ट की स्थिति
वहीं जिन लोगों को अनुमति लेनी है, वे समय रहते क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन कर दें। आवेदन एक तय फार्मेट पर करना होगा। यह फार्मेट संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के यहां से लिया जा सकता है।
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