स्कूल में 10 डेसिबल तक लाउडस्पीकर बजाने में अनुमति जरूरी नहीं
स्कूल-कॉलेज और अन्य जगह होने वाले कार्यक्रमों के संयोजक असमंजस की स्थिति में हैं। इस पर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्कूल, कॉलेज या किसी विभाग में परिसर के अंदर कार्यक्रम होता है तो अनुमति लेना जरूरी नहीं है। बशर्ते लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से ऊपर न जाए।