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एकता हत्याकांड: जिम ट्रेनर विमल अब उगलेगा अनसुने राज! ये 48 घंटे पुलिस के लिए होंगे अहम; अब तक कबूली ये बातें

Wed, 06 Nov 2024 10:45 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर

सार

Ekta Murder Case Update: अभियुक्त ने एकता के जिम बैग और मोबाइल को फेंकने की बात कही है, जिसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मानव कंकाल बरामद हुआ था।
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एकता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित एकता हत्याकांड में अब हर राजफाश होगा। पुलिस को हत्याकांड के आरोपी जिम ट्रेनर विमल को 48 घंटों के लिए कस्टडी रिमांड पर रखने की मंजूर मिल गई है।आज उसे जेल से निकालकर विवेचक के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस ने विमल से विस्तृत पूछताछ करने, मृतका का मोबाइल व जिम बैग बरामद करने के लिए सात दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने दो दिन का समय दिया है। विमल को भी जेल से कोर्ट में तलब किया गया था।
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ekta murder case - फोटो : amar ujala
विवेचक धर्मेंद्र कुमार राम ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि विमल ने पुलिस को दिए बयान में उस जगह को बताया जहां एकता गुप्ता को जमीन में गाड़ा था, देर रात खुदाई करने पर मृतका का मानव कंकाल बरामद हुआ था। 
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ekta murder case - फोटो : amar ujala
अभियुक्त ने एकता के जिम बैग और मोबाइल को फेंकने की बात कही है, जिसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। मृतका को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उसे कम समय में खोदना संभव नहीं था। इसके लिए कब से तैयारी की जा रही थी, उसका उद्देश्य क्या था यह जानना जरूरी है।

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kanpur murder case - फोटो : अमर उजाला
विमल ने अपने बयान में मृतका का मोबाइल व जिम बैग अलग-अलग जगहों पर फेंकने व चलकर बरामद कराने की बात कही है, जो मामले में महत्वपूर्ण सबूत होंगे। हालांकि समय कम होने के कारण अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ नहीं की जा सकी और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इन्हीं आधारों पर विवेचक ने विमल को सात दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में देने की मांग की थी।
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kanpur murder case - फोटो : अमर उजाला
 कोर्ट ने तय की यह शर्तें
- रिमांड अवधि 6 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होकर 8 नवंबर सुबह 8 बजे तक रहेगी।
- रिमांड पर लेने और जेल में दाखिल करने से पहले अभियुक्त का मेडिकल कराया जाएगा।
- रिमांड अवधि के दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा और मानवाधिकार हनन न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
- रिमांड के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता उचित दूरी बनाकर साथ रह सकते हैं।
 
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kanpur murder case - फोटो : अमर उजाला
मां का डीएनए सैंपल लेने की मिली अनुमति
विवेचक को सीजेएम कोर्ट से मृतका एकता की मां का डीएनए सैंपल लेने की अनुमति भी मिल गई है। विवेचक संजय कुमार सिंह ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि एकता की 55 वर्षीय मां सुनीता गुप्ता शुक्लागंज के ऋषिनगर में रहती हैं। एकता के बरामद अवशेष की मृतका की माता सुनीता का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराना जरूरी है, जिससे मृतका के शव के अवशेष से मृतका की पहचान हो सके। कोर्ट ने विवेचक की अर्जी मंजूर कर ली है।
 
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Kanpur Ekta Murder Case - फोटो : अमर उजाला
27 अक्तूबर को भेजा गया था जेल
एकता के पति राहुल गुप्ता ने 25 जून को कोतवाली में विमल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पत्नी एकता को जिम ट्रेनर विमल कुमार उर्फ विमल सोनी ने पानी की बोतल में नशीला पदार्थ 24 जून को मिलाकर पिलाया और अपहरण कर ले गया। पत्नी किसी कार्यक्रम में जाने के लिए रुपये और जेवर भी ले गई थी। किसी अनहोनी की आशंका भी जताई। विवेचना के दौरान 27 अक्तूबर को विमल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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