कक्षा 4 की छात्रा को डरा धमका कर अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। शिक्षक पर आठ हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न चुकाने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
2 of 4
डेमो पिक
उन्नाव अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक शिवकंठ पर कक्षा चार में पढ़ने वाली बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि शिक्षक विद्यालय में बेटी को डरा-धमका कर उससे अश्लील हरकतें करता है। किसी से कुछ बताने पर स्कूल से निकालने की धमकी भी देता है।
विज्ञापन
3 of 4
डेमो पिक
बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। वादी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई ने अपनी दलीलें रखीं।
गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट (अपर सत्र न्यायाधीश) राजेश उपाध्याय ने शासकीय और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शिक्षक को दोषी पाया। न्यायाधीश ने शिवकंठ को चार साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।