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UP: 'फेमस कर दो, अच्छे से लेना फोटो-वीडियो...', बुलंदशहर हाईवे कांड के दोषी जुबैर ने मुस्कुराते हुए कही ये बात

Sun, 21 Dec 2025 02:58 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर

सार

बुलंदशहर के हाईवे कांड में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। 22 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। न्यायालय में सजा सुनाए जाने के बाद पांच में से चार दोषियों के चेहरे पर थोड़ी शिकन जरूर थी, लेकिन दोषी जुबैर के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं दिखा। न्यायालय से बाहर निकलते वक्त वह मीडियाकर्मियों से बोला अच्छे से फोटो व वीडियो लेना, फेमस कर दो।
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Bulandshahr Highway Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
नेशनल हाईवे-91 पर नौ वर्ष पहले कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट करने के पांच आरोपियों को बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी को 22 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। प्रकरण में सीबीआई ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से एक की जिला कारागार में बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा दो आरोपियों को अलग-अलग मामलों में एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जुबैर बोला- फेमस कर दो, अच्छे से लेना फोटो और वीडियो
न्यायालय में सजा सुनाए जाने के बाद पांच में से चार दोषियों के चेहरे पर थोड़ी शिकन जरूर थी, लेकिन दोषी जुबैर के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं दिखा। न्यायालय से बाहर निकलते वक्त वह मीडियाकर्मियों से बोला अच्छे से फोटो व वीडियो लेना, फेमस कर दो।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
न्यायालय परिसर में सुरक्षा रही चाक-चौबंद
न्यायालय परिसर में शनिवार को हाईवे कांड के अभियुक्तों के खिलाफ फैसला सुनाए जाने की जानकारी होने पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। नगर कोतवाली पुलिस, पीएसी समेत कचहरी सुरक्षा के पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया था।

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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दोष सिद्ध होते ही लटक गए दोषियों के परिजनों के चेहरे
हाईवे कांड के अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने के दौरान कुछ के परिजन भी न्यायालय पहुंचे थे। हरियाणा की जेल से आए एक अभियुक्त के परिवार की महिला न्यायालय के कक्ष के बाहर ही मौजूद थी। दोषी करार देते ही वह मायूस हो गई। बाद में पुलिस उन्हें वहां से अपने साथ लेकर चली गई।
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हाईवे कांड मामले में आरोपियों को कोर्ट लेकर जाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बेटी के साथ सलीम ने और मां के साथ नरेश व एक अन्य ने किया था दुष्कर्म
सीबीआई ने गहनता से जांच की तो सामने आया कि किशोरी के साथ सलीम ने दुष्कर्म किया था। हालांकि, इस मामले में सजा सुनाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। किशोरी की मां के कपड़ों से मिले सीमेन का सैंपल हरियाणा से गिरफ्तार किए गए नरेश के सीमन से मैच हुआ था। नरेश के अलावा एक अन्य बदमाश ने भी पीड़िता की मां के साथ दुष्कर्म किया था।
 
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कार में छोड़ गए थे सभी के फोन
बदमाशों ने सभी को बंधक बनाने के बाद उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे, जिन्हें बाद में कार में ही छोड़ दिया। हालांकि, पीड़िता के ताऊ के बेटे ने अपना फोन छिपाया हुआ था। बंधनमुक्त होने के बाद उसी फोन से उन्होंने डायल 100 पर कॉल की और कॉल न मिलने पर नोएडा में अपने एक पुलिस मित्र को फोन कर जानकारी दी। उस दोस्त ने कंट्रोल रूम बुलंदशहर को सूचना दी और तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी।
 
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हाईवे कांड: पांच आरोपी दोषी करार, 22 को सुनाई जाएगी सजा
एडीजीसी वरुण कौशिक, सुनील शर्मा व सीबीआई के अधिवक्ता अमित चौधरी ने बताया कि 28 जुलाई 2016 की रात उस वक्त गाजियाबाद में रहने वाले एक परिवार (वर्तमान में बरेली निवासी) के छह सदस्य शाहजहांपुर स्थित पैतृक गांव तेरहवीं में शामिल होने जा रहे थे। बुलंदशहर में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट बदमाशों ने उनकी कार को लोहे की कोई वस्तु फेंककर रुकवा लिया था।

 

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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद आरोपियों ने कार सवार किशोरी, उसके पिता, मां, ताई, ताऊ व तहेरे भाई को बंधक बना लिया। सभी को कार समेत सड़क के दूसरी तरफ एक खेत में ले गए। वहां तीनों पुरुषों के हाथ-पैर बांध दिए और 14 वर्षीय किशोरी व उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी लूटपाट कर भाग निकले।

 

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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। इस पर एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियोंं पर शासन स्तर से कार्रवाई की गई थी। साथ ही पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह निर्दाेष पाए गए। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
 

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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सीबीआई की जांच में बावरिया गिरोह के जुबैर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, सलीम उर्फ बीना उर्फ दीवानजी व साजिद निवासीगण गांव इटखारी बिनौरा, तिरवा, कन्नौज और इनके साथी रहीसुद्दीन, जावेद उर्फ शावेज व जबर सिंह के नाम प्रकाश में आए। सीबीआई ने आरोपी जुबैर, सलीम व साजिद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि अन्य तीनों के नाम साक्ष्यों के अभाव में जांच से पृथक कर दिए थे। इन पर 11 अप्रैल 2017 को आरोप तय हुए थे।

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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके कुछ समय बाद हरियाणा पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य भी हाईवे कांड में शामिल थे। इस पर सीबीआई ने पीड़िता के समक्ष आरोपियों की शिनाख्त परेड कराई। इसमें आरोपी धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल निवासी गांव गेशनपुर, मोहम्मदाबाद, फर्रूखाबाद, सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बानवोई, मोहम्मदाबाद, अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया व बंटी उर्फ गंजा की शिनाख्त पीड़िता ने की थी।
 

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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दो आरोपियों अजय उर्फ असलम को हरियाणा पुलिस और बंटी उर्फ गंजा को एसटीएफ नोएडा ने उसी दौरान अन्य मामलों में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की। तीनों के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को आरोप तय किए गए थे।

 
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इस तरह न्यायालय में कुल छह आरोपियों जुबैर, सलीम, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। इनमें से सलीम की करीब चार वर्ष पूर्व जिला कारागार बुलंदशहर में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर शेष आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को जिला कारागार बुलंदशहर में रखा गया है।
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