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UNLOCK 1.0: प्रयागराज में खुलेंगे सभी बाजार, संभलेगा कारोबार, सुबह नौ से रात नौ बजे तक होगा व्यापार

Mon, 01 Jun 2020 01:13 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज

सार

चौक क्षेत्र समेतसंपूर्ण जिले में  रोस्टरसे खुलने वालीं दुकानें 
मोबाइल शॉप, बर्तन, क्राकरी, प्रिटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, स्पोर्टस एवं गिफ्ट आइटम - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
कंप्यूटर एवं आईटी,रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय एवं साड़ी -  मंगलवार, बृहस्पवितार, शनिवार 
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prayagraj news - फोटो : prayagraj
लॉक डाउनपार्ट-5 में शहर के कारोबारियों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। सोमवार एक जून से लागू हो रहे लॉक डाउन पार्ट-5 में शहर की सभी दुकानें रोस्टर के अनुसार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी। अभी शाम छह बजे तक ही दुकानें खुल पा रही थीं।

इतना ही नहीं, शहर के मुख्य बाजार चौक के व्यापारियों को भी जिला प्रशासन ने राहत देते हुए अन्य बाजारों की तरह वहां भी रोस्टर के मुताबिक दुकान खोले जाने की अनुमति दी है। यानी की चौक क्षेत्र समेत संपूर्ण जिले में कपड़े की दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी। प्रशासन ने सुबह के समय सैर सपाटा करने वालों को अब पार्क में जाने की छूट दी है। चंद्र शेखर आजाद पार्क समेत शहर के सभी पार्क पांच मई से खुल जाएंगे।
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prayagraj news - फोटो : prayagraj
सुबह के समय टहलने वालों के लिए आजाद पार्क सुबह पांच बजे से आठ बजे तक एवं शाम को छह बजे से रात नौ बजे तक खोला जाएगा। प्रयागराज के डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने रविवार को आजाद पार्क का निरीक्षण करने के बाद उद्यान अधीक्षक सीमा सिंह राणा को वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया।

अमिताभ बच्चन स्पोटर्स कॉम्पलेक्स जिसे मेयोहॉल के नाम से जाना जाता है, वह भी पांच मई से समयबद्ध तरीके से खोला जाएगा। यहां अलग-अलग खेल खेलने वाले बच्चों को अलग-अलग समय बुलाया जाएगा। चौक, रोशनबाग समेत पुराने शहर के कई बाजार खोले जाने की मांग को लेकर व्यापारी जिला प्रशासन से कई दिन से मांग कर रहे थे। फिलहाल अब कपड़ा बाजार रोस्टर के हिसाब से मंगलवार से खुल जाएगा। 
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नियम-शर्त पूरी करनेवाले सैलून, ब्यूटीपार्लर को मिलेगी अनुमति

शासन से मिली गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन ने क्रमवार तरीके से सैलून, स्पा एवं ब्यूटीपार्लर खोले जाने की अनुमति देगा। इस दौरान सैलून एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों में सोशल डिस्टेसिंगएवं प्रवेश द्वारा पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ ही खोले जाने की अनुमति होगी। इसमें बाल काटने इत्यादि कार्य  करने वाले स्टॉफ  को कार्य करने के दौरान फेस कवर शील्ड,ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।

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अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क, फेसकवर, ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही उसका प्रयोग किया जाए। सैलून आदि खोले जाने से पूर्व दुकान एवं प्रतिष्ठान स्वामी को निर्धारित व्यवस्थाएं पूर्ण करने का अंडर टेकिंग संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को दिया जाएगा एवं लिखित अनुमति के के बाद ही दुकान खोलीजाएगी। 

सब्जी मंडी के लिए भी लागू हुए नए नियम

एक जून से सब्जी मंडीमें भी प्रशासन ने कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। जिले की मुख्य सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे तक खोली जाएगी। रिटेल वितरण सुबह छह बजे से नौ बजे तक ही होगा।  इसके अलावा शहर के बड़े एवं खुले स्थानों पर सब्जी और फल की दुकानों को सुबह आठ से रात आठ बजे के बीच खोला जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी,जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सोशलडिस्टेसिंग की शर्त के साथ ही साप्ताहिक मंडी खोलने की अनुमति दी जाएगी।
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आज से चलेंगे शहर में ई रिक्शा एवं टेंपो

शहर में 71 दिन बाद ई रिक्शा एवं टेंपा का संचालनसोमवार से शुरू हो जाएगा। इस दौरान ई रिक्शा, टेंपो, टैक्सी, कैब सर्विस आदि को निर्धारित सीट क्षमताके अनुसार ही सवारी बैठानी होगी।  वाहनों में समस्या लोगों का फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा मेंसैनिटाइजर  रखनाआवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।फिलहाल ई रिक्शा, टेंपोआदि के संचालन से दस हजार से ज्यादा चालकों एवं उनके परिजनों को सोमवार से राहतमिलेगी।

यह भी व्यवस्था रहेगीलागू

0 दो पहिया वाहन में अब बैठ सकेंगे दो लोग।
0 शादी के लिएक्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की लेनी होगी अनुमति, अधिकतम 30 लोगों की रहेगी उपस्थिति।
0  इमरजेंसी के लिए खोलाजा सकेगा नर्सिंग होम, आवश्यकऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की लेनी होगी अनुमति
0 जिले भर में सामूहिकगतिविधिया रहेंगी प्रतिबंधित।
0 आवश्यक गतिविधियों कोछोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति एवं वाहन का रहेगाप्रतिबंध
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