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अतीक अहमद के छोटे भाई फरार पूर्व विधायक अशरफ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश 

Sat, 01 Feb 2020 09:18 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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माफिया अतीक अहमद - फोटो : amar ujala
रंगदारी मांगने के प्रकरण में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई व पूर्व विधायक अशरफ उर्फ खालिद अजीम की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है। धूमनगंज थाने में दर्ज मामले में पहले ही कुर्की वारंट का तामीला कराया जा चुका है। फिलहाल, अशरफ फरार चल रहा है। यह आदेश एसीजेएम सुरेश कुमार दुबे ने विवेचक संजय कुमार द्विवेदी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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Ateeq Ahmed
प्रकरण धूमनगंज का है। पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ थाने में आपराधिक षड्यंत्र, रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अशरफ के खिलाफ पुलिस ने फरारी वारंट का तामीला कर दिया था। पुलिस ने अशरफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 ए के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है।
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अतीक अहमद - फोटो : SELF
विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दी कि कई बार दबिश दिए जाने के बाद भी वह पकड़ में नहीं आया है और न ही कोर्ट में हाजिर हुआ। अभियुक्त अपनी संपत्ति बेच कर फरार होने वाला है। कोर्ट ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई की और पाया कि अभियुक्त का कोई आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र कोर्ट में लंबित नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश है। कोर्ट ने विवेचक की अर्जी मंजूर कर ली और अभियुक्त के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है। अशरफ के खिलाफ इससे पहले भी कई बार कुर्की का आदेश हो चुका है। उनके बड़े भाई पूर्व सांसद अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद है,  जबकि अशरफ लंबे समय सेे फरार है।
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