उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि 31 मार्च तक सभी जिला अदालतों को फुलपूफ सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने हलफनामा दाखिल कर सुरक्षा के संबंध में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को अदालतों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव से इस मामले में 28 जनवरी को व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
कोर्ट में हाजिर हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 15 फरवरी तक 69 अदालतों में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरण चालू हो जाएंगे। 31 मार्च तक सभी अदालतों की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी जाएगी। बिजनौर जिला अदालत में हाजिर आरोपी की हत्या की घटना को लेकर गठित स्पेशल बेंच इस मामले पर जनहित याचिका कायम कर सुनवाई कर रही है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सुरक्षा के इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, उन्नाव बार एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी, उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की तरफ से अधिवक्ता आनंद कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अदालतों में सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। दो जिला अदालतों के लिए अभी जमीन अधिगृहीत की जानी है।