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डॉ. योगिता हत्याकांड: हत्यारोपी डॉ. विवेक को अदालत से नहीं मिली राहत, 24 दिसंबर को तय होंगे आरोप

Thu, 17 Dec 2020 09:57 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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डॉक्टर विवेक तिवारी व डॉक्टर योगिता - फोटो : अमर उजाला
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा डॉ. योगिता गौतम हत्याकांड में आरोपी उरई के मेडिकल अफसर रहे डॉ. विवेक तिवारी को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। 
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जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) कोर्ट ने आरोपी का डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। अब आरोप तय करने के लिए 24 दिसंबर की तारीख नियत की है। आरोपी के खिलाफ अपहरण, हत्या, धमकी, साक्ष्य मिटाने और हरिजन एक्ट में आरोप निर्धारित होना तय माना जा रहा है।
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जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली की रहने वाली डॉ. योगिता गौतम एसएन मेडिकल कॉलेज से एमएस कर रही थीं। वह नूरी गेट स्थित एक मकान में किराए पर कमरा लेकर रहती थीं। उनकी दोस्ती कानपुर निवासी डॉ. विवेक तिवारी से थी। वह उरई में मेडिकल अफसर रहे थे।

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योगिता की हत्या का आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी - फोटो : अमर उजाला
आरोप है कि 18 अगस्त को डॉ. विवेक तिवारी मिलने के बहाने घर आया। डॉ. योगिता को अपनी कार में ले गया। इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। शव को डौकी क्षेत्र में फेंक दिया था। पुलिस ने दूसरे दिन लाश बरामद की थी। 
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योगिता का हत्यारोपी विवेक तिवारी और योगिता का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने डॉ. विवेक तिवारी को उरई से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट लगाई थी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित के अलावा अधिवक्ता एसएस चौहान, विजय आहूजा और रमाशंकर सिंह राजपूत ने बहस की।
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