मथुरा के रमणरेती आश्रम में हाथी पर योगाभ्यास करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आगरा कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इसमें उनके साथ ही आश्रम के प्रबंधक, न्यूज चैनल के पत्रकार और हाथी संरक्षण केंद्र के पदाधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है।
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हाथी पर बाबा रामदेव
- फोटो : अमर उजाला
सभी पर वन्य जीव अधिनियम और हाथी संरक्षण की धाराओं के तहत परिवाद किया है। इसे दर्ज कराने वाले अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा के बयान दर्ज कराने के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।
नरेंद्र शर्मा ने बताया कि रामदेव ने 14 अक्तूबर को रमणरेती में हाथी पर योगाभ्यास किया था। इस दौरान वह गिर पड़े थे। नरेंद्र शर्मा का कहना है कि हाथी को पीड़ा हुई, इसलिए उसने बाबा को पटका।
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हाथी पर बाबा रामदेव
- फोटो : वीडियो से निकाला फोटो
हाथी संरक्षण केंद्र के प्रबंधक ने हाथी को मुक्त नहीं कराया। न्यूज चैनल पर यह खबर प्रसारित हुई। इसलिए सभी को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में उन्होंने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। एसपी सिटी से मिले, तब भी न केस दर्ज हुआ और न ही जांच की गई। मामला चर्चित रहा था, इसके बावजूद पुलिस ने सुनवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट में परिवाद दायर किया है। नरेंद्र शर्मा का कहना है कि यह घटनाक्रम पशु क्रूरता को बढ़ावा देने वाला है।