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Alert: क्या आप भी निकाल रहे हैं किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे? जान लें नियम, वरना हो सकती है जेल

Fri, 02 Jun 2023 04:16 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का क्या नियम है? - फोटो : Istock
ATM Card Alert: पहले के मुकाबले अब कामों को करने का तरीका काफी बदल चुका है। जैसे- बैंकिंग क्षेत्र को ही ले लीजिए। यहां भी काम करने का तरीका बदल चुका है और बैंक से जुड़े लगभग ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं। चेकबुक के लिए आवेदन करना हो, एटीएम के लिए आवेदन करना हो, किसी को पैसे भेजने हो आदि। ऐसे ही कई अन्य काम भी ऑनलाइन हो जाते हैं। दूसरी तरफ एटीएम कार्ड के आने के बाद से लोगों को बैंकों की लंबी-लंबी लाइनों से आजादी मिली है। इसलिए अब आप जब चाहें तब एटीएम की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि किसी मृत व्यक्ति के एटीएम से पैसे निकालना दंडनीय अपराध है? अगर नहीं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है। वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है...
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का क्या नियम है? - फोटो : istock
  • दरअसल, अगर आपके किसी अपने का निधन हो गया है और आप उस मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं, तो ये गैरकानूनी है। वहीं, नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए हुए पैसे नहीं निकाल सकता।
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का क्या नियम है? - फोटो : istock
नियम समझिए
  • अगर आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैंक के नियम को फॉलो करना होता है। नियम के मुताबिक, व्यक्ति की मृत्यु के बाद पहले उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करना होता है और इसके बाद ही आप उसके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का क्या नियम है? - फोटो : istock
  • आपको बैंक को इसकी जानकारी देनी होती है। अगर किसी बैंक खाते में दो नॉमिनी है, तो फिर सभी नॉमिनी को बैंक को सहमत पत्र दिखना होता है। इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का क्या नियम है? - फोटो : istock
  • नॉमिनी मृत व्यक्ति के बैंक खाते के पैसों पर क्लेम कर सकता है, जिसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। वहीं, मृतक के बैंक खाते की पासबुक, चेक बुक, डेथ सर्टिफिकेट और खाते का टीडीआर आदि दिखाने पड़ते हैं। साथ ही नॉमिनी को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं।
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