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UPI Payment: यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी नहीं पहुंचा पैसा? यहां समझें ऐसी स्थिति में क्या करें

Thu, 13 Aug 2026 09:31 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

What To Do When Online Transaction Fails?: अक्सर ऐसे मामले सामने आते जिसमें ये देखा जाता है कि यूपीआई से आपका पैसा कट गया है लेकिन सामने वाले खाते तक पैसा नहीं पहुंचा है। आइए इस लेख में यही समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास क्या-क्या विकल्प होता है।
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यूपीआई पेमेंट कट गया लेकिन पैसा नहीं पहुंचा - फोटो : AI
UPI Payment Deducted But Not Received Guide: आज के समय में ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम सब्जी खरीदने से लेकर बड़े बिल चुकाने तक हर जगह यूपीआई के माध्यम से झटपट भुगतान कर देते हैं। देखा जाय तो इस डिजिटल पेमेंट की वजह से पेमेंट करना काफी सरल हो गया है।

मगर कई बार ऐसा तनाव भरा समय भी आता है जब हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं और फोन पर पेमेंट सक्सेसफुल या पेंडिंग का मैसेज भी आ जाता है, पर दुकानदार या सामने वाले व्यक्ति के खाते में पैसे पहुंचते ही नहीं हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, आइए बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।
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इंटरनेट और बैंक सर्वर की स्थिति की जांच करना - फोटो : ANI
इंटरनेट और बैंक सर्वर की स्थिति की जांच करना
  • कई बार तकनीकी खराबी या बैंक सर्वर डाउन होने के कारण ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाता है, जिससे तुरंत मैसेज नहीं पहुंच पाता। 
  • इसलिए कुछ देर इंतजार करके अपने ऐप के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर भुगतान की असली स्थिति जरूर चेक करें।
  • कई बार थोड़ी देर बात सामने वाले के खाते में भेजा हुआ पैसा रिफ्लेक्ट करने लगता है।
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अपने बैंक या यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर से संपर्क करना - फोटो : Adobe Stock
अपने बैंक या यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर से संपर्क करना
  • खाते से पैसे कटने पर और सामने वाले को न मिलने पर अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
  • इसके अलावा, इस्तेमाल किए जा रहे यूपीआई एप के 'हेल्प एंड सपोर्ट' सेक्शन में जाकर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

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भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत रिफंड का इंतजार करना - फोटो : Adobe Stock
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत रिफंड का इंतजार करना
  • आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर सर्वर फेल होने की वजह से ट्रांजैक्शन फंसता है, तो आमतौर पर कटे हुए पैसे अपने आप 3 से 5 वर्किंग डे के भीतर आपके बैंक खाते में वापस आ जाते हैं।
  • इसलिए 3-5 दिनों का पैसे के रिफंड आने का इंतजार करें।
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नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना - फोटो : freepik
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना
  • बैंक या एप से समाधान न मिलने पर आप एनपीसीआई के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।
  • वहां 'डिस्प्यूट रिड्रेसल' पोर्टल पर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके अपना पैसा सुरक्षित वापस पा सकते हैं।
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