New railway ticket cancellation rules April: भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिल सकेगा। बता दें कि पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी।
यह कदम चार्ट तैयार होने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और आरएसी (RAC) व वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए उठाया गया है। ये नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग-अलग फेज में पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे।