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Tenant Rights: मकान मालिक नहीं दे रहा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट? यहां जानें आपके पास क्या हैं कानूनी अधिकार

Tue, 23 Jun 2026 08:41 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Security Deposit Refund Rules: किराए पर घर लेने वाले लोगों को अक्सर ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि जब फ्लैट बदलते हैं तो मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने में परेशान करता है। आइए इस लेख में जानते हैं ऐसी स्थिति में किराएदार के पास क्या-क्या विकल्प होते हैं?
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मकान मालिक और किरायेदार विवाद - फोटो : AI
Landlord Tenant Dispute: किराए पर घर लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट देना एक आम बात है, लेकिन घर खाली करते समय अक्सर मकान मालिक इसे लौटाने में आनाकानी करने लगते हैं। कई बार तो वे बिना किसी ठोस वजह के ही इस रकम को हजम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपका मकान मालिक आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

भारतीय कानून में किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कड़े और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। आइए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास क्या-क्या कानूनी अधिकार हैं और आप अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं।
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रेंट एग्रीमेंट की शर्तें सबसे महत्वपूर्ण - फोटो : Amar Ujala
रेंट एग्रीमेंट की शर्तें सबसे महत्वपूर्ण
घर खाली करने से पहले अपने रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) को ध्यान से पढ़ें। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी और टूट-फूट के बदले रकम काटने के नियम साफ लिखे होते हैं। अगर आपने एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन किया है, तो मकान मालिक कानूनी तौर पर आपकी पूरी रकम लौटाने के लिए बाध्य है।
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लिखित नोटिस और लीगल नोटिस भेजें - फोटो : Amar Ujala
लिखित नोटिस और लीगल नोटिस भेजें
पैसा न मिलने पर सबसे पहले मकान मालिक को लिखित में या व्हाट्सएप पर याद दिलाएं। अगर वह फिर भी न माने, तो किसी वकील की मदद से उन्हें एक औपचारिक 'लीगल नोटिस' भेजें। इस नोटिस में साफ लिखें कि अगर वे तय समय में पैसा नहीं लौटाते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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रेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट का लें सहारा - फोटो : अमर उजाला
रेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट का लें सहारा
देश के नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत अब किरायेदारों के मामलों के लिए विशेष 'रेंट अथॉरिटी' और 'रेंट ट्रिब्यूनल' बनाए गए हैं। आप अपने नजदीकी रेंट कोर्ट में मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आप धोखाधड़ी का मामला सिविल कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में भी ले जा सकते हैं।
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अगर पैसे में कटौती करे तो क्या करें? - फोटो : Amar Ujala
अगर पैसे में कटौती करे तो क्या करें?
अगर मकान मालिक घर में हुई किसी टूट-फूट या पेंटिंग के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा काटता है, तो आपको उससे उस काम का पक्का बिल मांगने का पूरा हक है। वह अपनी मर्जी से कोई भी काल्पनिक रकम नहीं काट सकता। बिना बिल या सबूत के पैसा काटना पूरी तरह गैरकानूनी है।
 
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