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ध्यान दें: अगर आपकी कंपनी भी नहीं दे रही सैलरी या करवाती है शिफ्ट से ज्यादा काम, तो जानें क्या हैं आपके अधिकार

Wed, 21 Jun 2023 12:32 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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कर्मचारियों के क्या अधिकारी होते हैं? - फोटो : Amar Ujala
Rights Of Employee: लगभग हर कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए काम धंधा करता है। कोई अपना बिजनेस करता है, तो कोई नौकरी करता है। हालांकि, नौकरीपेशा लोगों की संख्या इसमें ज्यादा नजर आती है। पूरे महीने काम करने के बाद जो सैलरी मिलती है, उससे लोग अपना घर चलाते हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए बचत भी करते हैं। पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों का शोषण करने से भी भी बाज नहीं आती। कहीं शिफ्ट से ज्यादा देर तक मुफ्त में काम करवाया जाता है, तो कहीं सैलरी ही रोक दी जाती है या फिर काफी देरी से दी जाती है आदि। ऐसे में कर्मचारी काफी परेशान रहते हैं। इसलिए अगर आपकी कंपनी भी आपके साथ ऐसा कर रही है, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए कि आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में...
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कर्मचारियों के क्या अधिकारी होते हैं? - फोटो : istock
सैलरी न दें, तो क्या करें?
  • आप सबसे पहले ये जान लें कि अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो कर्मचारी का ये अधिकार है कि उसे तय सैलरी मिले। पर अगर आप या आपका कोई जानकार किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है, जहां पर उसकी सैलरी रोक ली जाती है या फिर सैलरी देने से ही कंपनी मना कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इसकी शिकायत की जा सकती है।
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कर्मचारियों के क्या अधिकारी होते हैं? - फोटो : istock
  • आपकी कंपनी ने अगर आपकी सैलरी रोक दी है और देने से मना कर रही है, तो आप राज्य सरकार के लेबर कोर्ट या फिर जिला कोर्ट में सीधे शिकायत कर सकते हैं। यहां से आपको उचित मदद मिल सकती है।

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कर्मचारियों के क्या अधिकारी होते हैं? - फोटो : istock
शिफ्ट से ज्यादा काम न करें
  • मौजूदा समय में दो तरह की कंपनियां हैं, जहां पर लोगों से शिफ्ट से ज्यादा काम करवाया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारी से अगर शिफ्ट से ज्यादा काम करवाती है, तो वो उनको ओवरटाइम देती है। जबकि कई कंपनियां ऐसा कुछ नहीं करती है। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों से मुफ्त में तय शिफ्ट से ज्यादा काम करवाती है।
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कर्मचारियों के क्या अधिकारी होते हैं? - फोटो : pixabay
  • आमतौर पर जिस कंपनी में दो साप्ताहिक अवकाश होते हैं, वहां 9 घंटे और जिस कंपनी में 8  घंटे की शिफ्ट होती है वहां एक साप्ताहिक अवकाश होता है। ऐसे में अगर आपकी कंपनी आपसे तय शिफ्ट से ज्यादा काम करवा रही है, तो कर्मचारी का अधिकार है कि वो इसकी शिकायत लेबर कोर्ट के इंस्पेक्टर या कमिश्नर से सीधे लिखित तौर पर कर सकता है।
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